फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Sanjay, accused of murder, declared innocent after 32 years

Bulandshahar News: 32 साल बाद हत्या का आरोपी संजय निर्दोष करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 16 Oct 2025 10:31 PM IST
विज्ञापन
Sanjay, accused of murder, declared innocent after 32 years
बुलंदशहर। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1993 में हुए शकील अहमद हत्याकांड मामले में अभियुक्त संजय को एडीजे पंचम के न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष करार दिया है। वह पिछले करीब दस साल से सलाखों के पीछे था। निजी अधिवक्ता की फीस न भरने के अभाव में उनके मामले की पैरवी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने की।
विज्ञापन


वर्ष 1993 में जहांगीराबाद के सांखनी निवासी शकील अहमद की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में लच्छोई गांव निवासी कुल पांच लोगों को नामजद किया गया था। चार अभियुक्तों को वर्ष 2007 में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, संजय का मामला चलता रहा। उन्हें वर्ष 2014 से अब तक जेल में गुजारना पड़ा।
विज्ञापन

संजय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपने अधिवक्ता की फीस नहीं भर पा रहे थे, जिसके कारण उनके मामले की पैरवी अटक गई थी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने उनके मामले को अपने हाथ में लिया। काउंसिल चीफ राजीव कुमार और डिप्टी चीफ आशु मिश्रा ने उनकी पैरवी की। एडीजे पंचम मोहम्मद नसीम ने साक्ष्यों की कमी के आधार पर संजय को बरी करने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed