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आरटीई : तीसरे चरण में 797 बच्चों को स्कूल आवंटित
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बुलंदशहर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूल में दाखिले के लिए तीसरे चरण में लॉटरी के जरिए 797 जरूरतमंद बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया गया है। प्रवेश के लिए 1371 अभिभावकों ने आवेदन किए थे। अब चौथे और अंतिम चरण के लिए एक से 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार जरूरतमंद बच्चों का निशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में कराती है। आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया का जिम्मा बेसिक शिक्षा विभाग पर होता है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत पहले चरण में 2887, दूसरे चरण में 1531 बच्चों को स्कूल आवंटित किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि तीसरे चरण के लिए 1371 अभिभावकों ने आवेदन किया था।
सत्यापन के बाद 971 आवेदन को लॉटरी में शामिल किया गया। इनमें से 797 बच्चों का प्रवेश हो गया है। जबकि 174 को स्कूल नहीं मिल सका है। बताया कि आवेदन चार चरणों में किए जाने हैं। तीन चरण के आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब एक मार्च से चौथे चरण के आवेदन शुरू होंगे। 24 मार्च को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा।
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डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि इसके तहत आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आय प्रमाणपत्र (एक लाख या उससे कम आय का), अलाभित वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र, अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र, नगर पालिका/नगर पंचायत की ओर से जारी किया जन्म प्रमाणपत्र होना चाहिए। बच्चे की उम्र तीन से 14 साल के बीच होनी चाहिए। उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे होनी चाहिए। वह गैर-सरकारी स्कूल के आसपास के इलाके में रहना चाहिए। बच्चा दुर्बल आय वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह या पिछड़ा वर्ग का हो।
प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in से किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर ही अप्लाई करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाता है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार जरूरतमंद बच्चों का निशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में कराती है। आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया का जिम्मा बेसिक शिक्षा विभाग पर होता है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत पहले चरण में 2887, दूसरे चरण में 1531 बच्चों को स्कूल आवंटित किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि तीसरे चरण के लिए 1371 अभिभावकों ने आवेदन किया था।
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सत्यापन के बाद 971 आवेदन को लॉटरी में शामिल किया गया। इनमें से 797 बच्चों का प्रवेश हो गया है। जबकि 174 को स्कूल नहीं मिल सका है। बताया कि आवेदन चार चरणों में किए जाने हैं। तीन चरण के आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब एक मार्च से चौथे चरण के आवेदन शुरू होंगे। 24 मार्च को लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा।
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डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि इसके तहत आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आय प्रमाणपत्र (एक लाख या उससे कम आय का), अलाभित वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र, अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र, नगर पालिका/नगर पंचायत की ओर से जारी किया जन्म प्रमाणपत्र होना चाहिए। बच्चे की उम्र तीन से 14 साल के बीच होनी चाहिए। उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे होनी चाहिए। वह गैर-सरकारी स्कूल के आसपास के इलाके में रहना चाहिए। बच्चा दुर्बल आय वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह या पिछड़ा वर्ग का हो।
प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in से किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर ही अप्लाई करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाता है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे।