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पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
बुलंदशहर। नरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2016 में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्याय कक्ष संख्या प्रथम ध्रुव राय के न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने बताया कि 30 अक्तूबर 2016 को नरौरा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि शाम करीब छह बजे उसकी पांच वर्षीय पुत्री घर के पास ही एक अन्य छह वर्षीय बच्ची के साथ खेल रही थी। इस दौरान गांव निवासी आरोपी युवक कुलदीप वहां पहुंच गया। आरोपी ने दोनों बच्चियों को दुकान से पटाखे दिलाने की बात कही। उनकी पुत्री की सहेली वहां से भाग गई लेकिन आरोपी ने उनकी पुत्री को पकड़ लिया और पास के ही एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोरशराबा होने पर अन्य लोगों को आते देख आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
ये गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रुप में वादी मुकदमा पीड़िता का पिता, कांस्टेबल प्रियंका, पीड़िता, डॉ. सायरा बानो, एचएन सिंह, निरीक्षक संजय कुमार पांचाल की गवाही पेश की गई। न्यायालय ने गवाहों के बयानों का अवलोकन कर सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के निर्देश दिए हैं।
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तीन लुटेरे दोषी करार, 10-10 वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-15 हेमंत कुमार के न्यायालय ने कोतवाली देहात क्षेत्र में पाइप से भरा ट्रक लूटने वाले तीन बदमाशों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों को दस-दस वर्ष कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरपाल सिंह ने बताया कि वादी ज्वाला प्रसाद ने देहात कोतवाली में नौ मार्च 2015 को तहरीर देकर बताया था कि उनका चालक मोहर सिंह ट्रक लेकर सेक्टर 32 नोएडा से अलीगढ़ जाने के लिए निकला था। ट्रक में प्लास्टिक के पाइप लदे हुए थे। रात करीब नौ बजे तीन व्यक्ति लाल कुआं गाजियाबाद से ट्रक पर सवार हुए। आरोप है कि उन्होंने गभाना टोल के पास चालक को बंधक बना लिया और हाथ पैर बांधकर देहात कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे फेंककर ट्रक लूट ले गए। देहात पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी विवेक निवासी बहादुरपुर थाना होलागढ़ इलाहाबाद, अजय निवासी सोफा थाना खैर अलीगढ़ और प्रवीन निवासी पांचाल रिस्वल थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
ये गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रुप में वादी ज्वाला प्रसाद, कांस्टेबल अवनीश कुमार, उपनिरीक्षक यतेंद्र कुमार विवेचक उपनिरीक्षक भंवरपाल, मुकेश कुमार अग्रवाल को पेश किया गया। साथ ही न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। नरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2016 में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्याय कक्ष संख्या प्रथम ध्रुव राय के न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक ने बताया कि 30 अक्तूबर 2016 को नरौरा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि शाम करीब छह बजे उसकी पांच वर्षीय पुत्री घर के पास ही एक अन्य छह वर्षीय बच्ची के साथ खेल रही थी। इस दौरान गांव निवासी आरोपी युवक कुलदीप वहां पहुंच गया। आरोपी ने दोनों बच्चियों को दुकान से पटाखे दिलाने की बात कही। उनकी पुत्री की सहेली वहां से भाग गई लेकिन आरोपी ने उनकी पुत्री को पकड़ लिया और पास के ही एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोरशराबा होने पर अन्य लोगों को आते देख आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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ये गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रुप में वादी मुकदमा पीड़िता का पिता, कांस्टेबल प्रियंका, पीड़िता, डॉ. सायरा बानो, एचएन सिंह, निरीक्षक संजय कुमार पांचाल की गवाही पेश की गई। न्यायालय ने गवाहों के बयानों का अवलोकन कर सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के निर्देश दिए हैं।
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तीन लुटेरे दोषी करार, 10-10 वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-15 हेमंत कुमार के न्यायालय ने कोतवाली देहात क्षेत्र में पाइप से भरा ट्रक लूटने वाले तीन बदमाशों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों को दस-दस वर्ष कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरपाल सिंह ने बताया कि वादी ज्वाला प्रसाद ने देहात कोतवाली में नौ मार्च 2015 को तहरीर देकर बताया था कि उनका चालक मोहर सिंह ट्रक लेकर सेक्टर 32 नोएडा से अलीगढ़ जाने के लिए निकला था। ट्रक में प्लास्टिक के पाइप लदे हुए थे। रात करीब नौ बजे तीन व्यक्ति लाल कुआं गाजियाबाद से ट्रक पर सवार हुए। आरोप है कि उन्होंने गभाना टोल के पास चालक को बंधक बना लिया और हाथ पैर बांधकर देहात कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे फेंककर ट्रक लूट ले गए। देहात पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी विवेक निवासी बहादुरपुर थाना होलागढ़ इलाहाबाद, अजय निवासी सोफा थाना खैर अलीगढ़ और प्रवीन निवासी पांचाल रिस्वल थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
ये गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रुप में वादी ज्वाला प्रसाद, कांस्टेबल अवनीश कुमार, उपनिरीक्षक यतेंद्र कुमार विवेचक उपनिरीक्षक भंवरपाल, मुकेश कुमार अग्रवाल को पेश किया गया। साथ ही न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।