फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   rape case

तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 24 Nov 2021 10:36 PM IST
विज्ञापन
rape case
तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कारावास
विज्ञापन

बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) डॉ. पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को न्यायालय ने 12 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी भरत शर्मा और महेश राघव ने बताया कि नरौरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 15 अगस्त 2017 की रात को थाने पर तहरीर दी, जिसमें उसने बताया था कि 15 अगस्त की शाम को वह घर पर ही मौजूद था। रात करीब साढ़े आठ बजे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति का साला रोहित उर्फ मोनू निवासी गांव रायपुर खास थाना पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ़ उनके घर आया और टीवी देखने लगा। इस दौरान वादी के परिजन घर में दूसरी तरफ थे, जबकि वादी अपनी बहन से बाहर फोन पर बात कर रहा था। कमरे में आरोपी रोहित और वादी की ढाई वर्षीय पुत्री मौजूद थी। आरोप है कि वादी जब कमरे में आया तो आरोपी रोहित बच्ची से अश्लील हरकत कर रहा था। वादी को देखते ही आरोपी मौके से भाग निकला। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
विज्ञापन

यह गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में डॉ. सोनल सचान, वादी मुकदमा, पीड़िता, डॉ. भूपेंद्र सिंह, निरीक्षक अनिरूद्ध कुमार, महिला कांस्टेबल प्रियंका शर्मा, पीड़िता की दादी, एसएसआई मुकेश कुमार को पेश किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed