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बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल का कारावास
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बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल का कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डॉ. पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय ने वर्ष 2018 में छतारी थाना क्षेत्र में सोते समय बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जून 2018 को थाने पर तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि उसकी दस वर्षीय पुत्री 24 जून की रात को घर के आंगन पर चारपाई पर सोई हुई थी। देर रात बच्ची की आवाज आई, इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर देखा तो पड़ोस में रहने वाला युवक प्रीतम उनके घर में दीवार फांद कर घुस आया था और वह उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बाद में आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग निकला था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और फिर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसे पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम डॉ. पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय ने वर्ष 2018 में छतारी थाना क्षेत्र में सोते समय बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जून 2018 को थाने पर तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि उसकी दस वर्षीय पुत्री 24 जून की रात को घर के आंगन पर चारपाई पर सोई हुई थी। देर रात बच्ची की आवाज आई, इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर देखा तो पड़ोस में रहने वाला युवक प्रीतम उनके घर में दीवार फांद कर घुस आया था और वह उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बाद में आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग निकला था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और फिर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसे पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।
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