फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Rajji murder case: Juvenile convicted after 20 years

रज्जी हत्याकांड : 20 वर्ष बाद बाल अपचारी दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 10:49 PM IST
विज्ञापन
Rajji murder case: Juvenile convicted after 20 years
ककोड़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2005 में यानी करीब 20 साल पुराने बहुचर्चित रज्जी हत्याकांड में किशोर न्याय बोर्ड ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बोर्ड ने मामले में दोषी पाए गए बाल अपचारी को तीन वर्ष की सुधारात्मक सजा सुनाई है।
विज्ञापन


12 जनवरी 2005 को ककोड़ थाना क्षेत्र निवासी राजा पुत्र रज्जी ने अपने पिता रज्जी की हत्या के संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि, गांव के ही एक किशोर का उनके पिता रज्जी से रास्ता रोकने को लेकर विवाद हो गया था। इस तुच्छ विवाद से खफा होकर किशोर ने आवेश में आकर रज्जी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रज्जी को गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
विज्ञापन


वारदात के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी, इसलिए मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन रहा। पिछले दो दशकों से यह हाई-प्रोफाइल मामला कोर्ट में लंबित था। इस दौरान वर्षों तक सुनवाई चली, जिसमें साक्ष्य परीक्षण किए गए और गवाहों के विस्तृत बयान दर्ज किए गए। सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र कुमार की कोर्ट ने सभी सबूतों और बयानों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने किशोर को हत्या का दोषी ठहराया। हालांकि, उसकी किशोर अवस्था को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने उसे तीन साल की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed