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Bulandshahar News: उच्चतम बोली लगाने के बाद भी नहीं दिया प्लॉट, लगाया जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2024 11:01 PM IST
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Plot not given even after highest bid, fine imposed
बुलंदशहर। गंगा नगर आवासी योजना में प्लॉट के लिए आवेदन करने और उच्चतम बोली लगाने के बाद भी बुलंदशहर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने प्लॉट नहीं दिया। अब उपभोक्ता आयोग ने उपाध्यक्ष को आदेश दिए हैं कि एक माह के अंदर पीड़ित को प्लॉट देने के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के तौर पर 40 हजार रुपये भी दिए जाएं।
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उपभोक्ता आयोग के जनसूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि गांव मूढीबकापुर निवासी बबीता सिंह ने बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा काटी गई गंगा नगर कालोनी में एक प्लॉट के लिए आवेदन किया था। दो फरवरी 2023 को उन्होंने डी 293 नंबर प्लॉट के लिए नियमानुसार बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अधिकतम 28 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की बोली लगाई। इसके बाद उन्होंने प्लॉट की कीमत के सापेक्ष 10 फीसदी रकम 2.86 लाख रुपये जमा किए। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से प्लॉट का आवंटन किया जाना था, लेकिन उपाध्यक्ष ने इस प्रक्रिया के उलट पीड़ित को प्लॉट के लिए आवंटन नहीं किया और प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके बाद पीड़ित की ओर से 23 फरवरी 2023 को प्राधिकरण उपाध्यक्ष को शिकायत देकर प्रक्रिया निरस्तीकरण का कारण पूछा, लेकिन उपाध्यक्ष की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। इसके चलते पीड़ित की ओर से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, सदस्य मोहित त्यागी और नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों को सुना। इस दौरान बीडीए की ओर से जवाब दिया गया कि उन्हें बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। आयोग के अध्यक्ष ने नियमों की अवहेलना करने पर बीडीए के खिलाफ आदेश जारी किया है। साथ ही बीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के अंदर बबीता सिंह के पक्ष में प्लॉट का आवंटन किया जाए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपये और वाद व्यय के तौर पर 10 हजार रुपये दिए जाएं। समयावधि में भुगतान न किए जाने की स्थिति में इस धनराशि पर नौ फीसदी ब्याज भी देय होगा।
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