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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   People coming from other districts can also become voters

Bulandshahar News: अन्य जनपद से आए लोग भी बन सकेंगे मतदाता

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 10:22 PM IST
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बुलंदशहर। जनपद में निवास करने वाले ऐसे लोग, जो किसी अन्य जनपद से आकर यहां रह रहे हैं, अब आसानी से मतदाता बन सकेंगे। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदक को फॉर्म नंबर-8 भरना होगा। इसके साथ स्थायी पते का प्रमाण पत्र तथा पूर्व जनपद में जिस मतदान केंद्र पर नाम दर्ज था, उसका पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि दो स्थानों पर एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न रहे। आवेदन के सत्यापन के दौरान पूर्व जनपद की मतदाता सूची से नाम कटवाने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी।
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बताया कि आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ को आवेदक फार्म नंबर-8 भरकर जमा कर सकता है। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर सत्यापन के बाद आवेदक का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने अन्य जनपदों से आए नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन कर अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करें।
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सूची में नाम दर्ज कराने के लिए यह देने होंगे प्रमाण

निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पुरानी मतदाता पहचान पत्र संख्या। किराएदार हैं तो मकान मालिक का घोषणा पत्र। साथ ही पहली नाम जुड़ रहा है तो आयु प्रमाण पत्र आदि देने होंगे।
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