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Bulandshahar News: 31 मार्च तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, इसके बाद लगेगा जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Mar 2026 10:33 PM IST
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Pay property tax by March 31, after which a penalty will be imposed
जहांगीराबाद। नगर पालिका प्रशासन ने नगरवासियों से 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की है। निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा न करने पर 12.5 प्रतिशत तक पेनल्टी स्वतः लागू हो जाएगी। इस बार पहली बार पेनल्टी को ऑटो मोड पर लागू किया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिजी सैनी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नागरिक ई-नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से घर बैठे मोबाइल से लॉगिन कर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। जिन लोगों को टैक्स बिल मिल चुका है, वे उसी के आधार पर भुगतान कर सकते हैं। जिन नागरिकों को अभी तक बिल प्राप्त नहीं हुआ है, वे नगर पालिका कार्यालय से जानकारी लेकर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नागरिक मोबाइल नंबर 8189077918 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संवाद
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