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Bulandshahar News: खाते से ठगी की रकम पीड़ित को मय ब्याज लौटाने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। ग्राहक के बैंक खाते से फर्जीवाड़ा कर निकाली गई रकम को मय ब्याज के वापस करना होगा। इसके लिए उपभोक्ता आयोग ने बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि ठगी के 80 हजार रुपये मय छह फीसदी ब्याज के साथ लौटाए जाएं।
जिला उपभोक्ता आयोग के जनसंपर्क अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि सिकंदराबाद के गांव सिरोंधन निवासी आसिफ खान का सिकंदराबाद की एसबीआई शाखा में खाता संचालित था। बताया कि आसिफ खान भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात था। 15 मई 2020 को आसिफ खान की तैनाती मेरठ में थी। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी।
आरोप है कि 15 और 16 मई को उनके खाते से फर्जीवाड़ा करते हुए कुल 80 हजार रुपये एटीएम के माध्यम से निकाले गए। लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस को शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
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अब आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्यों ने दोनों पक्षों को सुनते हुए बैंक प्रबंधक को ठगी के 80 हजार रुपये मय छह फीसदी ब्याज के लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय के देने के आदेश दिए हैं। एक माह में आदेशों का पालन न होने पर पूरी धनराशि पर सात फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।
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बुलंदशहर। ग्राहक के बैंक खाते से फर्जीवाड़ा कर निकाली गई रकम को मय ब्याज के वापस करना होगा। इसके लिए उपभोक्ता आयोग ने बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि ठगी के 80 हजार रुपये मय छह फीसदी ब्याज के साथ लौटाए जाएं।
जिला उपभोक्ता आयोग के जनसंपर्क अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि सिकंदराबाद के गांव सिरोंधन निवासी आसिफ खान का सिकंदराबाद की एसबीआई शाखा में खाता संचालित था। बताया कि आसिफ खान भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात था। 15 मई 2020 को आसिफ खान की तैनाती मेरठ में थी। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी।
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आरोप है कि 15 और 16 मई को उनके खाते से फर्जीवाड़ा करते हुए कुल 80 हजार रुपये एटीएम के माध्यम से निकाले गए। लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस को शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
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अब आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्यों ने दोनों पक्षों को सुनते हुए बैंक प्रबंधक को ठगी के 80 हजार रुपये मय छह फीसदी ब्याज के लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय के देने के आदेश दिए हैं। एक माह में आदेशों का पालन न होने पर पूरी धनराशि पर सात फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।