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अब करें खुद का रोजगार: करें आवेदन, मिलेगा 10 लाख तक का ऋण
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बुलंदशहर। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को उद्योग स्थापित करने का मौका मिला है। उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं और युवतियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से मिलेगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का चार प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन को ब्याज की पूरी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट http://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का चार प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन को ब्याज की पूरी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट http://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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