फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Map necessary for construction

गांव में भी घर बनाने के लिए पास कराना होगा नक्शा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 11:06 PM IST
विज्ञापन
Map necessary for construction
गांव में भी घर बनाने के लिए पास कराना होगा नक्शा
विज्ञापन

बुलंदशहर। आप गांव में मकान बनाने जा रहे हैं तो जिला पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नगर पालिका और नगर पंचायत की सीमा से बाहर का क्षेत्र है तो नक्शा स्वीकृति के लिए जिला पंचायत में अर्जी देनी होगी।
कोरोना की वजह से अभी सख्ती नहीं बरती गई थी। अब जिला पंचायत की टीम सक्रिय हो गई है। नक्शा स्वीकृत न कराने पर कार्रवाई हो सकती है। जिला पंचायत के अधिकारियों के अनुसार शासन के निर्देश के बाद इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूर्व निर्मित मकानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति आवास या व्यवसाय के लिए मकान बनवा रहा है तो उसे पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा उसके खिलाफ जुर्माना और निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिले की 946 ग्राम पंचायतें जिला पंचायत के दायरे में हैं। इन इलाकों में सरकार और निजी स्तर पर आवासीय और व्यावसायिक गतिविधयों के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा है।
विज्ञापन

शासन के निर्देश पर जिला पंचायत इस नियम का पालन कराएगा। नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लग सकता है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह की जेल हो सकती है। - विद्या शंकर पांडेय, अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed