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गांव में भी घर बनाने के लिए पास कराना होगा नक्शा
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गांव में भी घर बनाने के लिए पास कराना होगा नक्शा
बुलंदशहर। आप गांव में मकान बनाने जा रहे हैं तो जिला पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नगर पालिका और नगर पंचायत की सीमा से बाहर का क्षेत्र है तो नक्शा स्वीकृति के लिए जिला पंचायत में अर्जी देनी होगी।
कोरोना की वजह से अभी सख्ती नहीं बरती गई थी। अब जिला पंचायत की टीम सक्रिय हो गई है। नक्शा स्वीकृत न कराने पर कार्रवाई हो सकती है। जिला पंचायत के अधिकारियों के अनुसार शासन के निर्देश के बाद इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूर्व निर्मित मकानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति आवास या व्यवसाय के लिए मकान बनवा रहा है तो उसे पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा उसके खिलाफ जुर्माना और निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिले की 946 ग्राम पंचायतें जिला पंचायत के दायरे में हैं। इन इलाकों में सरकार और निजी स्तर पर आवासीय और व्यावसायिक गतिविधयों के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा है।
शासन के निर्देश पर जिला पंचायत इस नियम का पालन कराएगा। नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लग सकता है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह की जेल हो सकती है। - विद्या शंकर पांडेय, अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी।
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बुलंदशहर। आप गांव में मकान बनाने जा रहे हैं तो जिला पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नगर पालिका और नगर पंचायत की सीमा से बाहर का क्षेत्र है तो नक्शा स्वीकृति के लिए जिला पंचायत में अर्जी देनी होगी।
कोरोना की वजह से अभी सख्ती नहीं बरती गई थी। अब जिला पंचायत की टीम सक्रिय हो गई है। नक्शा स्वीकृत न कराने पर कार्रवाई हो सकती है। जिला पंचायत के अधिकारियों के अनुसार शासन के निर्देश के बाद इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूर्व निर्मित मकानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति आवास या व्यवसाय के लिए मकान बनवा रहा है तो उसे पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा उसके खिलाफ जुर्माना और निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिले की 946 ग्राम पंचायतें जिला पंचायत के दायरे में हैं। इन इलाकों में सरकार और निजी स्तर पर आवासीय और व्यावसायिक गतिविधयों के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा है।
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शासन के निर्देश पर जिला पंचायत इस नियम का पालन कराएगा। नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लग सकता है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह की जेल हो सकती है। - विद्या शंकर पांडेय, अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी।
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