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Bulandshahar News: राजू हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 28 Feb 2024 10:42 PM IST
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Life imprisonment to two culprits in Raju murder case
बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के धमैड़ा रोड निवासी ई-रिक्शा चालक किशोर का रिक्शा भाड़े पर लेकर रास्ते में उसकी हत्या कर रिक्शा लूटने वाले दोनों शातिर बदमाशों को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चतुर्थ अभिमन्यु सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हेंं आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा बिट्टू ने दिसंबर 2014 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका 16 वर्षीय पुत्र राजू ई-रिक्शा चलाता था। गत 30 नवंबर को वह ई-रिक्शा लेकर गया था। शाम पांच बजे के बाद उसने एक अज्ञात नंबर से अपने पिता के नंबर पर कॉल की और बताया कि वह रिक्शा में भाड़ा लेकर जा रहा है। थोड़ा लेट हो जाएगा। जिस नंबर से उसने कॉल किया था उसको उसने भाड़े पर रिक्शा लेने वालों का बताया था। राजू के रात में भी न लौटने पर काफी खोजबीन की गई। लेकिन, उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस ने मामले में पांच दिसंबर को गुमशुदगी दर्ज की और दस दिसंबर को उसका शव गांव गुठावली के जंगल में पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त उसके पिता ने की थी। पुलिस ने मामला ई-रिक्शा लूट और हत्या में तरमीम कर जांच शुरू की। जांच में आरोपी कबूल खां निवासी गांव जेहरा थाना कोतवाली नगर व उसके साथी इश्तकार निवासी गांव कांवरा थाना सिकंदराबाद के नाम सामने आए। पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में लिया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ई-रिक्शा भाड़े पर 30 नवंबर को लिया था। रिक्शा लूटकर उसके पार्ट्स बेचने के उद्देश्य से उन्होंने राजू की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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