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Bulandshahar News: अनीसा हत्याकांड में तीनों देवरों को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 11 Sep 2023 10:27 PM IST
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Life imprisonment to three brothers-in-law in Anisha murder case
बुलंदशहर। अनीसा हत्याकांड में सोमवार को न्यायालय ने तीनों दोषी देवरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में संपत्ति के लालच में तीन देवरों ने विधवा भाभी के ऊपर केरोसीन उड़ेलकर आग लगा दी थी। उपचार के दौरान विधवा की मौत हो गई थी। सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. मनु कालिया ने फैसला सुनाया। उन्होंने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि वादी राशिद निवासी काजीखेल थाना पहासू ने सिकंदराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उनकी बहन अनीसा के पति की डेढ़ वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। अनीसा अपने बच्चों के साथ पति के घर मोहल्ला चौधरीबाड़ा सिकंदराबाद में रहती थी। बड़े भाई की मौत के बाद उसके छोटे भाइयों को संपत्ति का लालच था और अनीसा के साथ आय दिन मारपीट करते थे, जिससे कि परेशान होकर अनीसा घर से चली जाए। दर्ज मुकदमे में बताया कि 24 नवंबर 2012 की शाम को अनीसा अपने बेटी आयशा के साथ घर में थी। इसी दौरान अनीसा के देवर अलीम, अजीज व कलाम और उनकी मां बानो घर में घुस आए और अनीसा के ऊपर केरोसीन उड़ेलकर आग लगा दी और फरार हो गए। घर के आंगन में मां अनीसा को आग की लपटों में घिरी देख बेटी आयशा ने आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान आयशा भी गंभीर रूप से झुलस गई थी। पुलिस ने तीनों देवरों और सास के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सास बानो की मुकदमे के विचाराधीन होने के दौरान मौत हो गई थी। सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. मनु कालिया ने तीनों अभियुक्तों को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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