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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Kidnapping accused found guilty, sentenced to three years in prison

Bulandshahar News: अपहरण का आरोपी दोषी करार, तीन साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 05 Oct 2025 10:19 PM IST
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बुलंदशहर। जहांगीराबाद क्षेत्र में वर्ष 2017 में कक्षा 11 की छात्रा के अपहरण के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी छोटू उर्फ नंदकिशोर को दोषी करार दिया है।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई थी।
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22 सितंबर 2017 को जहांगीराबाद क्षेत्र निवासी कक्षा 11 की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया था। इस संबंध में किशोरी के परिजनों ने थाना जहांगीराबाद में छोटू उर्फ नंदकिशोर निवासी शिवाला, थाना खानपुर के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शासन द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले की मॉनिटरिंग सेल ने विशेष निगरानी की। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में पांच गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश शिवानंद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर आरोपी छोटू उर्फ नंदकिशोर को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसको तीन वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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