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कनकपुर के किसानों को नहीं मिलेगा चार गुना मुआवजा

Wed, 29 Jun 2016 10:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो/बुलंदशहर Updated Wed, 29 Jun 2016 10:34 PM IST
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Kankpur farmers will not get compensation four times.
रुपया - फोटो : ब्यूरो

चोला औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे कनकपुर के 700 से अधिक किसानों के प्रत्यावेदन खारिज कर दिए गए। प्रशासन अब इसकी रिपोर्ट शासन को भेज रहा है।

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चोला औद्योगिक क्षेत्र के लिए यूपीएसआईडीसी ने कनकपुर गांव में करीब एक हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। अधिग्रहित जमीन के मालिकान किसानों की संख्या 700 से अधिक थी। अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे से असंतुष्ट किसानों ने नए भूमि अधिग्रहण बिल के तहत सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे की मांग की थी।
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लगातार धरना-प्रदर्शन के साथ किसानों ने हाईकोर्ट की शरण भी ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च 2016 को प्रशासन को आदेश दिया था कि वह कनकपुर के किसानों से प्रत्यावेदन लेकर उनकी भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या का निपटारा करे।
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एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कोर्ट के आदेश के क्रम में किसानों से प्रत्यावेदन मांगे गए। अधिकांश किसानों की ओर से एक ही प्रत्यावेदन डीएम को सौंपा गया। प्रत्यावेदन में किसानों ने सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग थी। 

ऐसा नहीं होने पर कनकपुर का भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग की गई थी। किसानों की दलीलों को प्रशासन ने सुना और सुनवाई के बाद प्रत्यावेदन खारिज कर दिए गए। अब इस मामले की रिपोर्ट एक दो दिन में शासन को भेजी जाएगी।


किसानों के प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया गया है। इसके पीछे तकनीकी और तर्कपूर्ण कारण हैं। शासन को भी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। - अरविंद कुमार मिश्र, एडीएम प्रशासन

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