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Bulandshahar News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 10:30 PM IST
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Gangster Act convict gets two years' imprisonment
बुलंदशहर। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजक गैंगस्टर अधिनियम ने बताया कि बिन्नामी सिंह निवासी दानपुर थाना डिबाई गंगोत्र है। वह वर्ष 2024 में संगठित गिरोह बना समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक धन अर्जित करता था। 29 फरवरी 2024 को थाना औरंगाबाद पर गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी ने 22 दिसंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए एडीजे आठ की अदालत में पहुंचा। मंगलवार को न्यायाधीश चन्द विजय श्रीनेत्र ने दोष सिद्ध होने पर दोषी बिन्नामी को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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