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Bulandshahar News: मासूम से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। बीबीनगर थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व पांच वर्षीय मासूम से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ध्रुव राय ने अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने बताया कि बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि गत 20 जून 2016 को उनकी पांच वर्षीय बेटी को गांव का ही एक युवक गन्ने के खेत में बहला-फुसलाकर ले गया। जहां आरोपी ने मासूम के साथ अश्लील हरकत की और रोने व चीखने पर मारपीट की। मासूम की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्ची को आरोपी से छुड़ाया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की और जेल भेज दिया था। बाद में जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ध्रुव राय ने अभियुक्त प्रदीप उर्फ बेड़ी को पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। बीबीनगर थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व पांच वर्षीय मासूम से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ध्रुव राय ने अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने बताया कि बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि गत 20 जून 2016 को उनकी पांच वर्षीय बेटी को गांव का ही एक युवक गन्ने के खेत में बहला-फुसलाकर ले गया। जहां आरोपी ने मासूम के साथ अश्लील हरकत की और रोने व चीखने पर मारपीट की। मासूम की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्ची को आरोपी से छुड़ाया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की और जेल भेज दिया था। बाद में जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ध्रुव राय ने अभियुक्त प्रदीप उर्फ बेड़ी को पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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