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Bulandshahar News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। माता-पिता के साथ खेतों पर जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर माता-पिता को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास और छह हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा और महेश राघव ने बताया कि पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाने में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 19 नवंबर 2015 को उनकी नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ भैंस का चारा लेने जंगल में जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने किशोरी को हाथ पकड़ा और ईख में खींचने लगा। खींचातानी में किशोरी के कपड़े तक फट गए। मां के शोर मचाने पर किशोरी के पिता और अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे गए। जिन्हें देखकर आरोपी ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त देवा को पांच वर्ष का कारावास और छह हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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बुलंदशहर। माता-पिता के साथ खेतों पर जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर माता-पिता को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास और छह हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा और महेश राघव ने बताया कि पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाने में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 19 नवंबर 2015 को उनकी नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ भैंस का चारा लेने जंगल में जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने किशोरी को हाथ पकड़ा और ईख में खींचने लगा। खींचातानी में किशोरी के कपड़े तक फट गए। मां के शोर मचाने पर किशोरी के पिता और अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे गए। जिन्हें देखकर आरोपी ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त देवा को पांच वर्ष का कारावास और छह हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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