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Bulandshahar News: हत्या के प्रयास के पांच आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 11:07 PM IST
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Five accused of attempt to murder sentenced to 10 years rigorous imprisonment
बुलंदशहर। एडीजे प्रथम धीरेंद्र कुमार ने मारपीट व हत्या के प्रयास के पांच आरोपियों पर दोषसिद्ध होने पर 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। गांव नगला हरिसिंह थाना पहासू निवासी गजराज सिंह ने 14 अप्रैल 2014 को थाना पहासू में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव निवासी राहुल, अमलेश, सोनू, राजू व अमित ने उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की।
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ओमवीर व चीकू के ऊपर फायरिंग की। 22 जुलाई 2014 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना। दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही राहुल, अमलेश व सोनू पर 75-75 हजार, राजू पर 65 हजार और अमित पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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