{"_id":"668d6d9374ccd29fca018c4c","slug":"fine-will-have-to-be-paid-for-street-vendors-and-carts-outside-the-prescribed-limits-bulandshahr-news-c-140-1-skd1001-103174-2024-07-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: निर्धारित सीमा से बाहर रेहड़ी, ठेला लगाने पर देना होगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: निर्धारित सीमा से बाहर रेहड़ी, ठेला लगाने पर देना होगा जुर्माना
विज्ञापन
नगरपालिका परिषद संवाद
सिकंदराबाद। वेंडिंग जोन में निर्धारित सीमा के बाहर रेहड़ी, ठेला लगाने पर पालिका जुर्माना वसूलेगी। जिसके लिए पालिका वेंडिंग जोन में पट्टी डालकर सीमा तय करेगी। पालिका ने नगर हाईवे, दनकौर रोड, गुलावठी रोड पर नो वेंडिंग जोन बनाए हैं।
नगर हाईवे, बाजार में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए पालिका अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। हाल ही में पालिका ने नगर हाईवे पर पुलिस,प्रशासन के साथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। मगर अभियान के अगले दिन भी नगर हाईवे पर अतिक्रमण नजर आने लगा था। जिसके बाद पालिका ने नगर हाईवे, बाजार में जाम लगने वाले छह स्थानों को चिन्हित करते हुए उन्हें नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है।
नो वेंडिंग जोन की 100 मीटर की परिधि में रेहड़ी, ठेला लगाने पर जुर्माना वसूले जाने की चेतावनी दी है। ईओ रविंद्र कुमार ने बताया कि पट्टी डालकर वेंडिंग जोन की सीमा तय की जाएगी। निर्धारित सीमा के बाहर रेहड़ी, ठेला लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर हर बार जुर्माने की राशि एक हजार बढ़ा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
नगर हाईवे, बाजार में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए पालिका अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। हाल ही में पालिका ने नगर हाईवे पर पुलिस,प्रशासन के साथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। मगर अभियान के अगले दिन भी नगर हाईवे पर अतिक्रमण नजर आने लगा था। जिसके बाद पालिका ने नगर हाईवे, बाजार में जाम लगने वाले छह स्थानों को चिन्हित करते हुए उन्हें नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है।
विज्ञापन
नो वेंडिंग जोन की 100 मीटर की परिधि में रेहड़ी, ठेला लगाने पर जुर्माना वसूले जाने की चेतावनी दी है। ईओ रविंद्र कुमार ने बताया कि पट्टी डालकर वेंडिंग जोन की सीमा तय की जाएगी। निर्धारित सीमा के बाहर रेहड़ी, ठेला लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर हर बार जुर्माने की राशि एक हजार बढ़ा दी जाएगी।
विज्ञापन