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Bulandshahar News: कनेक्शन नहीं देने पर ऊर्जा निगम पर लगाया जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Aug 2023 10:00 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। बुलंद सिटी सेंटर में किरायेदार को विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने ऊर्जा निगम के अफसरों पर जुर्माना लगाया है। साथ ही 30 दिन के अंदर विद्युत कनेक्शन देने के आदेश दिए हैं। निर्धारित समय पर कनेक्शन नहीं देने पर अफसरों को 500 रुपये रोज अदा करने होंगे, जो दोषियों के वेतन से वसूल किए जाएंगे।
न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के सहायक जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि नगर के मोहल्ला मुस्तफागढ़ी निवासी शकील अहमद ने कालाआम बुलन्दशहर स्थित बुलंद सिटी सेंटर में अपनी दुकान के लिए एक किलोवाट विद्युत कनेक्शन के लिए नियमानुसार आवेदन किया था। नगर के उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता ने इस आधार पर उसका विद्युत कनेक्शन नहीं लगाया कि पहले वह जिला पंचायत कार्यालय में आवंटित दुकान की 90 प्रतिशत धनराशि जमा करे, जबकि उसका मामला 90 प्रतिशत धनराशि जमा करने का नहीं था, क्योंकि वह जिला पंचायत का पुराना किरायेदार था और उसको जिला पंचायत ने इसी मार्केट का अपना पुराना किरायेदार मानते हुए समायोजन के तहत 40 हजार रुपये लेकर दुकान दी थी। आयोग के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी और महिला सदस्य नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता के तर्कों को खारिज करते हुए 30 दिन के भीतर शकील अहमद द्वारा मांग किए गए एक किलोवाट का व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए हैं।
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साथ ही 30 दिन के अन्दर शकील अहमद को वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये भी अदा करें। 30 दिन के बाद से उक्त धनराशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी परिवादी को देय होगा। इसके अलावा 30 दिन के अन्दर शकील अहमद का विद्युत कनेक्शन उसकी दुकान में नहीं लगाए जाने पर एसडीओ और एक्सईएन को 30 दिन के बाद से शकील विद्युत कनेक्शन लगाए जाने तक 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से शकील अहमद को आर्थिक व व्यवसायिक क्षति के रूप में अदा करना होगा। यह धनराशि विद्युत विभाग के दोषी एवं जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी से विभागीय दंडात्मक कार्रवाई के बाद उनके वेतन से उपखंड अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता द्वारा वसूल की जाएगी।
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