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दहेज हत्या के मामले में सास समेत तीन को सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 10:07 PM IST
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dowry death
दहेज हत्या के मामले में सास समेत तीन को सजा
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बुलंदशहर। विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सास, पति और जेठ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति और जेठ को दस-दस साल और सास को एक साल की सजा सुनाई है।

12 जुलाई 2016 को सिकंदराबाद थाना पुलिस को शिकायत देकर गुलावठी के गांव मनोबास निवासी ईश्वर सिंह ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी सिकंदराबाद के गांव बैनीपुरा निवासी प्रवेश यादव के साथ दिसंबर 2014 में की थी। शादी में करीब 15 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह आए दिन एक कार और दो लाख की नकदी की मांग के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। 12 जुलाई 2016 को आरोपी पति प्रवेश, ससुर नेपाल, जेठ प्रमोद, ननद पूनम व नंदोई अंकित ने मिलकर उसकी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद जांच के दौरान ननद पूनम और नंदोई अंकित निवासी गांव अमलगढ़ जिला मेरठ की नाम गलत पाए गए। जिसके चलते उनके नाम एफआइआर से निकाल दिए गए। अब अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय दानिश हसनैन ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी महेंद्र देवी को एक वर्ष, प्रमोद और प्रवेश यादव को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को तत्काल जेल भेजने के निर्देश एसएसपी को दिए हैं।
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