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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Disposal of more than 1 lakh 8 thousand cases in National Lok Adalat

Bulandshahar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 1 लाख 8 हजार से अधिक वादों का निस्तारण

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 13 Dec 2025 10:06 PM IST
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बुलंदशहर। जनपद में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर 1,08,790 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय सिंह प्रथम ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर, खुर्जा, अनूपशहर, स्याना और डिबाई स्थित वाह्य न्यायालयों तथा समस्त तहसीलों में किया गया। इस विशाल आयोजन में न सिर्फ न्यायिक बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी प्री-लिटिगेशन मामलों को निपटाया गया। लोक अदालत में हुए बड़े निस्तारणों में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से जुड़े मामले प्रमुख रहे।
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कुल 210 मोटर दुर्घटना वादों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों को 21 करोड़ 19 लाख 44 हजार 301 का मुआवजा दिलाया गया। इसके अलावा, 9,690 आपराधिक मामलों को समझौते से निपटाते हुए 13 लाख 30 हजार 481 का अर्थदण्ड वसूल किया गया। इस दौरान पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 121 वैवाहिक वादों को सुलह के आधार पर निस्तारित कराया गया, जिससे कई परिवारों को टूटने से बचाया गया। बैंक से संबंधित 684 प्री-लिटिगेशन विवादों का भी निपटारा किया गया।
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इन मामलों में मूल लोन राशि लगभग 17.82 करोड़ थी, लेकिन समझौते के बाद मात्र 8 करोड़ 31 लाख 4 हजार 59 की राशि पर सहमति बनी और मौके पर ही 3 करोड़ 81 लाख 63 हजार 978 की नकद धनराशि जमा कराई गई। वहीं, 861विद्युत वादों में 3,11,500 की धनराशि से निस्तारण हुआ। साथ ही एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के 31 वादों का निपटारा किया गया। इसके अलावा 73 सिविल वाद निस्तारित हुए। प्रशासनिक विभागों द्वारा 97,073 अन्य प्री-लिटिगेशन वादों का भी निस्तारण किया गया।

विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव व एडीजे शहजाद अली ने बताया कि न्यायालय परिसर में जनता की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से छिड़काव, एम्बुलेंस, पानी का टैंकर और अग्निशमन वाहन की व्यवस्था की गई थी। सफल आयोजन के समापन पर जनपद न्यायाधीश श्री संजय सिंह-I ने सभी न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने यह भी बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2025 को किया जाएगा।
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