फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Two brothers convicted in the murder of a penalty decision 16

हत्या में दो भाई दोषी सजा पर फैसला 16 को

Thu, 10 Nov 2016 11:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Thu, 10 Nov 2016 11:39 PM IST
विज्ञापन
Two brothers convicted in the murder of a penalty decision 16
अकाली नेता बलदेव सिंह खैहरा के रसोइये की गोली लगने से मौत

विज्ञापन

दस साल पहले  शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव आंचरूकला में लेनदेन के विवाद में हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों में से दो भाइयों को दोषी करार दिया है। सजा पर 16 नवंबर को बहस के बाद निर्णय लिया जाएगा। दूसरे हत्यारे की कोर्ट में अनुपस्थिति के चलते गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही उसके जमानतियों को नोटिस भी जारी   किए हैं।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह राघव ने बताया कि वादी वीरपाल शर्मा पुत्र सोरनलाल शर्मा निवासी आंचरूकला ने 24 अगस्त 2006 को थाना शिकारपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 24 अगस्त 2006 की सुबह करीब 7.30 बजे उसके बेटे नीरज की गांव के ही संजय, उसके भाई    मुकुट और भोला पुत्र जगदीश    शर्मा ने गोली मारकर हत्या कर     दी थी।   
विज्ञापन


हत्या के पीछे लेनदेन का विवाद था। दरअसल वादी के संजय शर्मा पर पचास हजार रुपये उधार थे। तकादे पर संजय ने उनके बेटे नीरज के खिलाफ जानलेवा हमले की फर्जी रिपोर्ट लिखवा दी थी। 24 अगस्त 2006 की सुबह करीब 7.30 बजे वादी का पुत्र नीरज शर्मा गांव में ही दूध की डेयरी पर खड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


तभी गांव के संजय शर्मा उसका छोटा भाई मुकुट शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा व भोला पुत्र जगदीश शर्मा अपने हाथों में तमंचे लेकर आए। भोला ने नीरज को पकड़ लिया। संजय व मुकुट ने नीरज पर कई फायर किए। नीरज की मौके पर ही मौत हो गई।

इस मामले में तमाम गवाहों के बयानों व साक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस सुनकर संजय      शर्मा व मुकुट शर्मा को दोषी करार दिया।


न्यायालय में उपस्थित संजश शर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। कोर्ट ने अनुपस्थित मुकुट शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। उसके जमानतियों को नोटिस जारी किए हैं। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 नवंबर 2016 नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed