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सास की हत्या में दामाद और उसके भाई को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Sat, 15 Oct 2016 12:09 AM IST
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JAIL SHIMLA
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खुर्जा देहात क्षेत्र में तीन साल पहले प्रॉपर्टी विवाद में अपनी सास की हत्या में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव कुमार के न्यायालय ने सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव बाजिदपुर निवासी असलम ने 18 मई 2013 को अपनी मां कदीरा की हत्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने हत्या का आरोप बहन रूबीना के पति आकील पुत्र शमशाद खां निवासी गांव अगौरा थाना खुर्जा देहात और उसके भाई वकील और उसके पिता शमशाद पर लगाया था।
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आरोप लगाया था कि आकील काफी दिन से उसकी मां कदीरा की जमीन जायदाद अपने नाम कराना चाहता है। 18 मई 2013 की सुबह 9 बजे आकील व उसका भाई वकील पुत्र शमशाद बहला-फुसलाकर कदीरा को अगौरा ले गए। रास्ते में कदीरा पर जमीन अपने नाम करने का दबाव बनाया।
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कदीरा ने विरोध किया तो आकील और वकील उसे मलगौसा के जंगल में ले गए। वहां शमशाद खां भी आ गया। तीनों ने मिलकर कदीरा की गला काटकर हत्या कर दी। न्यायाधीश ने आकील व वकील को कदीरा की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 30-30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। वहीं शमशाद को साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया।