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दोषी पति को छह साल का कारावास

Tue, 15 Mar 2016 10:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Tue, 15 Mar 2016 10:42 PM IST
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Husband guilty six years imprisonment
अदालत - फोटो : file

अपर सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराते हुए पति को छह वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया। इस मामले में आरोपी ससुर की विवेचना के दौरान मौत हो चुकी है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि वादी वेदपाल सिंह पुत्र चिम्मन सिंह निवासी गनेशघाट मुरादाबाद ने 7 मई 2010 को थाना अगौता में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री का निशा का विवाह पबसरा निवासी राजेश उर्फ पप्पू पुत्र सेवक राम के साथ हुआ था।
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एक मई 2010 को उसे फोन पर सूचना मिली थी कि पति और ससुर ने उसकी पुत्री को जला दिया।  जब वह अस्पताल पहुंचे तो तब तक निशा की मौत हो चुकी थी।

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