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चारो आरोपी दोषी करार, सजा 8 को
अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Sat, 02 Jan 2016 11:13 PM IST
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नरौरा क्षेत्र के गांव पिलखना में दो साल पहले भट्ठा बंटवारे के विवाद में अपने सगे माता-पिता, भाई, भाभी, भतीजा और भांजी की हत्या करने वाले चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है।
सजा के लिए न्यायाधीश ने 8 जनवरी की तारीख तय की है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि वादी अली शेरखां पुत्र मौसम खां ने 23 जनवरी 2014 को थाना नरौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में कहा गया था कि वह चार भाई थे। पिता मौसम खां ने सबसे छोटे भाई मौमीन खां को भट्ठे में हिस्सा नहीं दिया था। भट्ठे को पिता मौसम खां व भाई शौकीन चला रहे थे।
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अलीशेर ने पुलिस को बताया कि ताऊ के लड़के जैकम पुत्र जाफर खां, साजिद पुत्र जैकम उनके कारोबार को देखकर खुश नहीं थे। जमीन पर ईंट पाथने को लेकर मुकदमा भी चल रहा था।
जिसके चलते वह रंजिश मानने लगे। छोटा भाई मौमीन आरोपियों से मिल गया। 23 जनवरी की रात करीब 8.30 बजे मौमीन पत्नी नाजरा, जैकम व साजिद हाथों में छुरी लेकर आ गए।
आरोपियों ने पिता मौसम खां, मां असगरी, भाई शौकीन खां, भाभी सन्नो, भतीजा सनद और भांजी मुस्कान पर छुरियों से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। किसी तरह बहनोई ने छिपकर अपनी जान बचाई।
खून खराबे की सूचना पर गांव के अन्य लोग पहुंच गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नरौरा रेलवे स्टेशन से चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
अपर सत्र व जिला न्यायाधीश सप्तम और विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनील कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुना। अभियोजन ने वादी सहित तमाम गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन किया।
न्यायाधीश ने चारों आरोपी मौमीन पुत्र मौसम खां, नाजरा पत्नी मौमीन, साजिद पुत्र जैकम और जैकम पुत्र जफर खां को दोषी माना है। न्यायाधीश ने सजा के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की है।
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सजा के लिए न्यायाधीश ने 8 जनवरी की तारीख तय की है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि वादी अली शेरखां पुत्र मौसम खां ने 23 जनवरी 2014 को थाना नरौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट में कहा गया था कि वह चार भाई थे। पिता मौसम खां ने सबसे छोटे भाई मौमीन खां को भट्ठे में हिस्सा नहीं दिया था। भट्ठे को पिता मौसम खां व भाई शौकीन चला रहे थे।
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अलीशेर ने पुलिस को बताया कि ताऊ के लड़के जैकम पुत्र जाफर खां, साजिद पुत्र जैकम उनके कारोबार को देखकर खुश नहीं थे। जमीन पर ईंट पाथने को लेकर मुकदमा भी चल रहा था।
जिसके चलते वह रंजिश मानने लगे। छोटा भाई मौमीन आरोपियों से मिल गया। 23 जनवरी की रात करीब 8.30 बजे मौमीन पत्नी नाजरा, जैकम व साजिद हाथों में छुरी लेकर आ गए।
आरोपियों ने पिता मौसम खां, मां असगरी, भाई शौकीन खां, भाभी सन्नो, भतीजा सनद और भांजी मुस्कान पर छुरियों से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। किसी तरह बहनोई ने छिपकर अपनी जान बचाई।
खून खराबे की सूचना पर गांव के अन्य लोग पहुंच गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नरौरा रेलवे स्टेशन से चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
अपर सत्र व जिला न्यायाधीश सप्तम और विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनील कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुना। अभियोजन ने वादी सहित तमाम गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन किया।
न्यायाधीश ने चारों आरोपी मौमीन पुत्र मौसम खां, नाजरा पत्नी मौमीन, साजिद पुत्र जैकम और जैकम पुत्र जफर खां को दोषी माना है। न्यायाधीश ने सजा के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की है।