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नीतू हत्याकांड: दो युवकों को आजीवन कारावास, अर्थदंड
Updated Tue, 19 Dec 2017 10:49 PM IST
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युवती की हत्या में दो युवकों को आजीवन कारावास, अर्थदंड
खेत मालिक ने अपने साथी के साथ मिलकर एकतरफा प्यार में मारी थी दो बहनों को गोली
एक की हो गई थी मौत, युवती ने जबरन उठा ले जाने का किया था विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव कुमार ने मंगलवार को मजदूर युवती की हत्या करने वाले आरोपी खेत मालिक व उसके साथी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से मृतका के पिता को आधी रकम आर्थिक मदद के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।
डीजीसी क्राइम यशपाल सिंह व एडीजीसी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि नरसैना थाना क्षेत्र के गांव किरयावली निवासी व्यक्ति की पुत्रियां मीना व नीतू (दोनों बदले हुए नाम) गांव निवासी दिनेश पुत्र राकेश के खेतों पर मेहनत मजदूरी करती थीं। 6 अक्तूबर 2013 को सुबह करीब आठ बजे दोनों बहनें पैदल ही खेतों पर मजदूरी करने जा रही थीं। रास्ते में टूमला रोड के निकट दिनेश व उसका दोस्त उदय सिंह पुत्र रघुवीर बाइक से वहां पहुंच गए। आरोपियों ने मीना को पकड़ लिया और बाइक पर खींचने लगे। जब मीना की बहन नीतू ने उसे पकड़ा, तो आरोपी ने मीना को तमंचे से सटाकर गोली मार दी। गोली मीना के पेट को भेदते हुए नीतू के सीने में जा लगी। दोनों बहनें घायलावस्था में वहीं गिर गईं।
मामले को दूसरा रूप देने के लिए दिनेश ने तमंचे से एक गोली अपने हाथ में मार ली और वहीं लेट गया। दिनेश का साथी उदय तमंचा लेकर भाग निकला। फायरिंग की आवाज सुनकर पहुंचे युवतियों के पिता व ग्रामीणों ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया। तीन दिन बाद होश आने पर मीना ने सारी बता बता दी। विवेचनाधिकारी ने मीना के बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व गवाहों को सुनने के बाद दिनेश व उसके साथी उदय को आजीवन कारावास व 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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खेत मालिक ने अपने साथी के साथ मिलकर एकतरफा प्यार में मारी थी दो बहनों को गोली
एक की हो गई थी मौत, युवती ने जबरन उठा ले जाने का किया था विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव कुमार ने मंगलवार को मजदूर युवती की हत्या करने वाले आरोपी खेत मालिक व उसके साथी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से मृतका के पिता को आधी रकम आर्थिक मदद के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।
डीजीसी क्राइम यशपाल सिंह व एडीजीसी नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि नरसैना थाना क्षेत्र के गांव किरयावली निवासी व्यक्ति की पुत्रियां मीना व नीतू (दोनों बदले हुए नाम) गांव निवासी दिनेश पुत्र राकेश के खेतों पर मेहनत मजदूरी करती थीं। 6 अक्तूबर 2013 को सुबह करीब आठ बजे दोनों बहनें पैदल ही खेतों पर मजदूरी करने जा रही थीं। रास्ते में टूमला रोड के निकट दिनेश व उसका दोस्त उदय सिंह पुत्र रघुवीर बाइक से वहां पहुंच गए। आरोपियों ने मीना को पकड़ लिया और बाइक पर खींचने लगे। जब मीना की बहन नीतू ने उसे पकड़ा, तो आरोपी ने मीना को तमंचे से सटाकर गोली मार दी। गोली मीना के पेट को भेदते हुए नीतू के सीने में जा लगी। दोनों बहनें घायलावस्था में वहीं गिर गईं।
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मामले को दूसरा रूप देने के लिए दिनेश ने तमंचे से एक गोली अपने हाथ में मार ली और वहीं लेट गया। दिनेश का साथी उदय तमंचा लेकर भाग निकला। फायरिंग की आवाज सुनकर पहुंचे युवतियों के पिता व ग्रामीणों ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया। तीन दिन बाद होश आने पर मीना ने सारी बता बता दी। विवेचनाधिकारी ने मीना के बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व गवाहों को सुनने के बाद दिनेश व उसके साथी उदय को आजीवन कारावास व 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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