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चचेरे भाई पर जानलेवा हमले के आरोप में 3 वर्ष की कैद-Ghaziabad city
Updated Tue, 29 Aug 2017 10:04 PM IST
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चचेरे भाई पर जानलेवा हमले के आरोप में 3 वर्ष की कैद
- विवाद में फैसला होने के बाद घर में घुसकर मारी थी गोली
बुलंदशहर। थाना औरंगाबाद क्षेत्र में चचेरे भाई पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी फौजी को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में ट्यूबवेल को लेकर हुए विवाद के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था।
एडीजीसी रेशमपाल सिंह ने बताया कि महमूदपुर गांव निवासी सुबोध कुमार ने जनवरी 2013 में औरंगाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ट्यूबवैल के विवाद में उसके चचेरे भाई योविस उस पर गोली चला दी। गोली सुबोध के कान के पास से होकर निकल गई और वह बाल-बाल बच गया। एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट ने आरोपी योविश को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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- विवाद में फैसला होने के बाद घर में घुसकर मारी थी गोली
बुलंदशहर। थाना औरंगाबाद क्षेत्र में चचेरे भाई पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी फौजी को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में ट्यूबवेल को लेकर हुए विवाद के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था।
एडीजीसी रेशमपाल सिंह ने बताया कि महमूदपुर गांव निवासी सुबोध कुमार ने जनवरी 2013 में औरंगाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ट्यूबवैल के विवाद में उसके चचेरे भाई योविस उस पर गोली चला दी। गोली सुबोध के कान के पास से होकर निकल गई और वह बाल-बाल बच गया। एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट ने आरोपी योविश को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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