फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Court finds vehicle thieves guilty, sentences them to three years' imprisonment

Bulandshahar News: वाहन चोरों को अदालत ने माना दोषी, तीन-तीन वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 10:39 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने छह चोरी के मामलों में दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अनवार पर 2.40 लाख रुपये और नवीहसन पर 2.70 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

5 जनवरी 2014 को वादी मुकदमा केके शर्मा ने कोतवाली जहांगीराबाद में तहरीर देकर अपनी बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी तरह वादी मुकदमा राजेश कुमार निवासी मोहल्ला पुख्ता बाजार, उमेश चौधरी निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, रोहित अग्रवाल निवासी मोहल्ला पुख्ता बाजार समेत छह मामलों में अपने वाहन चोरी होने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी अनवार पुत्र लियाकत निवासी नई बस्ती थाना जहांगीराबाद और आरोपी नवीहसन उर्फ गुल्लू पुत्र रियाजुद्दीन निवासी गांव मलकपुर थाना अनूपशहर को जांच में दोषी पाया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी अनवार एवं नवीहसन को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त अनवार एवं नवीहसन को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त अनवार पर 2.40 लाख रुपये एवं अभियुक्त नवीहसन पर 2.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed