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Bulandshahar News: कीटनाशक में मानक से कम मिले रसायन, नोटिस जारी
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बुलंदशहर। खेती में प्रयोग किए जाने वाले एक कीटनाशक के सैंपल की रिपोर्ट लैब से अधोमानक मिली है। कीटनाशक में रसायन मानक से कम मिला है। विभाग ने संबंधित विक्रेता को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रेमवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों विभाग की ओर से 98 कीटनाशक दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए थे। इनमें तीन सैंपल एसडी एग्रो केमिकल सिकंदराबाद के शामिल थे। अब लैब से जांच रिपोर्ट मिलने पर एसडी एग्रो केमिकल का क्लोरोपायरीफॉस 50 फीसदी और प्लस साइफरमेथरीन 5 फीसदी अधोमानक पाया गया है। इसमें रसायन की मात्रा जो होनी चाहिए, उससे कम पाई गई है। इस पर अब विभाग की ओर से संबंधित दुकानदार को प्रथम दृष्टया नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
12 कीटनाशक विक्रेताओं पर लगाया 1.20 लाख का अर्थदंड
अदालत ने 12 कीटनाशक विक्रेताओं पर 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रेमवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों कीटनाशक का लैब में सैंपल फेल होने पर विभाग ने इन दुकानदारों पर अदालत में वाद दायर किया गया था। अदालत ने अब सुनवाई करते हुए इन सभी दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह अर्थदंड दुकानदार शिव कुमार, पटेल गुप्ता, मै. ओ आसिस, महेश, ब्रजेश कुमार, योगेश, मसरू अहमद, हरेंद्र, हिंदुस्तान एग्रो, मै. शिव शक्ति, पीके जैन व एक अन्य विक्रेता से वसूल भी कर लिया गया है।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रेमवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों विभाग की ओर से 98 कीटनाशक दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए थे। इनमें तीन सैंपल एसडी एग्रो केमिकल सिकंदराबाद के शामिल थे। अब लैब से जांच रिपोर्ट मिलने पर एसडी एग्रो केमिकल का क्लोरोपायरीफॉस 50 फीसदी और प्लस साइफरमेथरीन 5 फीसदी अधोमानक पाया गया है। इसमें रसायन की मात्रा जो होनी चाहिए, उससे कम पाई गई है। इस पर अब विभाग की ओर से संबंधित दुकानदार को प्रथम दृष्टया नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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12 कीटनाशक विक्रेताओं पर लगाया 1.20 लाख का अर्थदंड
अदालत ने 12 कीटनाशक विक्रेताओं पर 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रेमवीर सिंह ने बताया कि पिछले दिनों कीटनाशक का लैब में सैंपल फेल होने पर विभाग ने इन दुकानदारों पर अदालत में वाद दायर किया गया था। अदालत ने अब सुनवाई करते हुए इन सभी दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह अर्थदंड दुकानदार शिव कुमार, पटेल गुप्ता, मै. ओ आसिस, महेश, ब्रजेश कुमार, योगेश, मसरू अहमद, हरेंद्र, हिंदुस्तान एग्रो, मै. शिव शक्ति, पीके जैन व एक अन्य विक्रेता से वसूल भी कर लिया गया है।
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