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Bulandshahar News: पूर्व विधायक समेत छह लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Feb 2024 02:01 AM IST
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Case registered against six people including former MLA on court order
इंदिरापुरम। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक व खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के पति पंडित अमरपाल शर्मा समेत छह लोगों पर कब्जा करने, चोरी व साजिश रचने की धारा में मुकदमा किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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ज्ञानखंड में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक राजीव शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की कि शक्तिखंड चार स्थित बीएम कंस्ट्रक्शंस कंपनी की बिल्डिंग में दूसरा तल खरीदने के लिए 2015 में 1.25 करोड़ रुपये में तय हुआ था, जिसके एवज में 90 लाख रुपये बयाना दे दिया था। आरोप है कि अप्रैल 2017 में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने कंपनी में खुद को साझेदार बताकर दिव्या, संजय, अंजना शर्मा समेत अन्य के साथ मिलकर तल पर सामान रखकर कब्जा कर लिया। कोर्ट के निर्देश पर अमीन को संपत्ति की सुरक्षा और कब्जा आदि की जानकारी लेने के लिए निरीक्षण के लिए भेजा गया था। कोर्ट में अमीन की जमा रिपोर्ट में कब्जा करने की पुष्टि हुई। इस मामले में उन्होंने थाना इंदिरापुरम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप यह भी है कि मार्च 2023 में वह बिल्डिंंग के तल पर सफाई के लिए पहुंचे तो दिव्या व संजय मिले, जिन्होंने उनकी संपत्ति पर एक इंस्टीट्यूट खोल लिया था। दोनों ने बताया कि अमरपाल शर्मा ने ही उन्हें यह संपत्ति किराये पर दी है। इस साजिश में बीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी की पार्टनर अंजना व उनके दो बेटे भी शामिल हैं। अब कोर्ट के आदेश पर इंदिरापुरम पुलिस ने पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, दिव्या, संजय, अंजना शर्मा व अन्य दो पर मुकदमा किया है। वहीं, अमरपाल शर्मा का कहना है कि यह मुकदमा राजनैतिक साजिश के तहत कराया गया है। कई सालों पहले इसका मुकदमा पुलिस में क्यूं नहीं कराया गया था जबकि उनका संपत्ति में कोई हिस्सा या कब्जा नहीं है। यह बिल्डिंग 2019 में विक्रय हो गई थी।
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इंदिरापुरम एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।
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