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कोविड से परिजनों को खोने वाले बच्चों को मिलेगा भत्ता
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कोविड से परिजनों को खोने वाले बच्चों को मिलेगा भत्ता
बुलंदशहर। कोविड महामारी में अपने परिजनों को गंवाने वाले बच्चों को अब सरकार की ओर से प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए अभी तक 21 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। योजना के लिए 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनकी माता या पिता की मृत्यु एक मार्च 2020 के बाद हुई है, या फिर 18 से 23 आयु वर्ग के ऐसे किशोर जिनके एक या दोनों परिजनों की कोविड से मौत हुई है और वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूरी करने के बाद राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकि शिक्षण संस्थान में स्नातक या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह अधिकतम 2500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
डीएम सीपी सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करते हुए आवेदन किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता के लिए 253 बच्चों और पीएम केयर फोर चिल्ड्रेन योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद के लिए 12 आवेदन स्वीकार किए गए हैं।
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बुलंदशहर। कोविड महामारी में अपने परिजनों को गंवाने वाले बच्चों को अब सरकार की ओर से प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए अभी तक 21 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। योजना के लिए 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनकी माता या पिता की मृत्यु एक मार्च 2020 के बाद हुई है, या फिर 18 से 23 आयु वर्ग के ऐसे किशोर जिनके एक या दोनों परिजनों की कोविड से मौत हुई है और वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूरी करने के बाद राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकि शिक्षण संस्थान में स्नातक या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह अधिकतम 2500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
डीएम सीपी सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करते हुए आवेदन किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता के लिए 253 बच्चों और पीएम केयर फोर चिल्ड्रेन योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद के लिए 12 आवेदन स्वीकार किए गए हैं।
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