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अब किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया बिजली का बिल
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अब किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया बिजली का बिल
बुलंदशहर। यदि आप पर बिजली बिल बकाया है तो आपके लिए एक राहत की खबर है। शासन ने कम आय वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आसान किस्त योजना लागू की है। जिसमें पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ता किस्तों में बकाया बिल जमा कर सकेंगे। योजना का लाभ 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिलेगा। योजना का लाभ अधिकतम 4 किलोवाट तक के घरेलू शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा।
बता दें कि पावर कारपोरेशन का जनपद के उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया चल रहा है। जनपद में अधिकांश बकाएदार उपभोक्ता ऐसे हैं जो कम आय वाले हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शासन ने आसान किस्त योजना लागू की है। जिसके लागू होने से गरीब उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने में राहत मिलेगी, वहीं विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। योजना का लाभ पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने होंगे। साथ ही पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 31 अक्तूबर तक के बकाया मूल बिजली बिल (सरचार्ज रहित) की राशि का पांच फीसदी या न्यूनतम 1500 रुपये जमा करने होंगे। पंजीकरण कराने के बाद जारी सभी बिलों का समय पर भुगतान करने पर बकाये बिल पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा। पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर आरपीएस तोमर ने बताया कि शासन की योजना से काफी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आसान किस्त योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालय या उपभोक्ता सेवा केंद्र पर पंजीकरण करा सकते हैं।
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बुलंदशहर। यदि आप पर बिजली बिल बकाया है तो आपके लिए एक राहत की खबर है। शासन ने कम आय वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आसान किस्त योजना लागू की है। जिसमें पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ता किस्तों में बकाया बिल जमा कर सकेंगे। योजना का लाभ 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिलेगा। योजना का लाभ अधिकतम 4 किलोवाट तक के घरेलू शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा।
बता दें कि पावर कारपोरेशन का जनपद के उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया चल रहा है। जनपद में अधिकांश बकाएदार उपभोक्ता ऐसे हैं जो कम आय वाले हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शासन ने आसान किस्त योजना लागू की है। जिसके लागू होने से गरीब उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने में राहत मिलेगी, वहीं विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। योजना का लाभ पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने होंगे। साथ ही पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 31 अक्तूबर तक के बकाया मूल बिजली बिल (सरचार्ज रहित) की राशि का पांच फीसदी या न्यूनतम 1500 रुपये जमा करने होंगे। पंजीकरण कराने के बाद जारी सभी बिलों का समय पर भुगतान करने पर बकाये बिल पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा। पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर आरपीएस तोमर ने बताया कि शासन की योजना से काफी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आसान किस्त योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालय या उपभोक्ता सेवा केंद्र पर पंजीकरण करा सकते हैं।
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