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दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, सात वर्ष कारावास
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court
- फोटो : amarujala
दुष्कर्म मामले में आरोपी को सात वर्ष कारावास
बुलंदशहर। एडीजे/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने विवाहिता को धोखे से बाइक पर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बुधवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि 20 जनवरी 2008 को थाना पहासू में पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें वादी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लेने जा रहा था। तभी रामप्रकाश पुत्र थान सिंह निवासी गांव कसूमी, जो पहासू के मोहल्ला पठानटोला में रहता है, ने वादी की पत्नी को फाइनेंस की किस्त दिलाने के बहाने बाइक पर ले गया। शाम को पत्नी ने बताया कि आरोपी रामप्रकाश ने उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी रामप्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामला विचारण हेतु एडीजे/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा के समक्ष आया। न्यायाधीश के समक्ष वादी, पीड़िता समेत छह गवाहों के बयान दर्ज हुए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर अभियुक्त रामप्रकाश को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त रामप्रकाश को सात साल की कैद और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। एडीजे/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने विवाहिता को धोखे से बाइक पर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बुधवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि 20 जनवरी 2008 को थाना पहासू में पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें वादी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लेने जा रहा था। तभी रामप्रकाश पुत्र थान सिंह निवासी गांव कसूमी, जो पहासू के मोहल्ला पठानटोला में रहता है, ने वादी की पत्नी को फाइनेंस की किस्त दिलाने के बहाने बाइक पर ले गया। शाम को पत्नी ने बताया कि आरोपी रामप्रकाश ने उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी रामप्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामला विचारण हेतु एडीजे/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा के समक्ष आया। न्यायाधीश के समक्ष वादी, पीड़िता समेत छह गवाहों के बयान दर्ज हुए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर अभियुक्त रामप्रकाश को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त रामप्रकाश को सात साल की कैद और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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