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...तो खुर्जा विधायक समेत अन्य माननीयो को भी जाना होगा जेल!
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जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर.
- फोटो : BULANDSHAHR
...तो खुर्जा विधायक समेत अन्य माननीयो को भी जाना होगा जेल!
बुलंदशहर। एक ओर जनपद के माननीय कोर्ट में तारीख पर नहीं आ रहे हैं तो दूसरी ओर गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद भी पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं, अब विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए/ एडीजे आरपी सिंह के न्यायालय ने जनपद पुलिस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एसएसपी को पत्र भेजकर खुर्जा विधायक समेत अन्य पूर्व विधायकों व अन्य के गैर जमानती वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में प्रदेशभर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। उस दौरान चुनाव आयोग ने भी प्रचार करने से लेकर प्रचार सामग्री तक की गाइडलाइन जारी कर दी थी। जिसके तहत ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करना था। लेकिन, उस दौरान जनपद की खुर्जा, शिकारपुर विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे विभिन्न उम्मीदवारों ने नियमों को ताक पर रखा था। जिसके तहत उक्त उम्मीदवारों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। उनमें से एक माननीय वर्तमान में खुर्जा विधानसभा सीट से विधायक विजेंद्र सिंह खटीक भी हैं। इसके अलावा खुर्जा से पूर्व विधायक रह चुके बंशी सिंह पहाड़िया, होराम सिंह और शिकारपुर से चुनाव लड़े बसपा की पूर्व सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के भाई पूर्व विधायक मुकुल उपाध्याय के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई थीं। मिली जानकारी के अनुसार गत वर्ष ये सभी मामले ट्रायल पर आए थे। जिसके बाद से सभी माननीय अधिकतर तारीखों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। अदालत ने बीते दिनों भी लगातार वारंट जारी किए गए थे। लेकिन, इसके बावजूद माननीय अदालत में हाजिर नहीं हुए और न ही इनकी गिरफ्तारी कर वारंट तामील कराए गए हैं। न्यायाधीश ने अब एसएसपी को आदेश जारी किए हैं कि वह जल्द से जल्द वर्तमान खुर्जा विधायक, पूर्व विधायक मुकुल उपाध्याय, बंशी सिंह पहाड़िया, होराम सिंह, प्रवीन, सोमवीर शर्मा, कमलेश कुमार, आनंद कुमार शुक्ला, देवेंद्र शर्मा, मुख्त्यार सिंह, हाजी मुईउद्दीन, रफीक कुरैशी, मोबिन खान, अनिल मीणा, संजय मीणा के जल्द से जल्द गैर जमानती वारंट तामील कराएं।
विजेंद्र सिंह खटीक, खुर्जा विधायक - हमने हाईकोर्ट से पूर्व में वारंट तामील करा लिए थे। मामला जिला न्यायालय में स्थानांतरित हुआ था। एनबीडब्ल्यू जारी होने की जानकारी नहीं मिली है। यदि ऐसा है तो न्यायालय का आदेश उच्चतम है, वह मान्य होगा।
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बंशी सिंह पहाड़िया, पूर्व विधायक - तारीख लगने या फिर एनबीडब्ल्यू जारी होने की जानकारी नहीं है। कोई सूचना भी नहीं मिली थी। यदि ऐसा है तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपनी प्रार्थना करेंगे। -
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होराम सिंह, पूर्व विधायक - मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, चुनाव लड़वाया अवश्य था, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन, मेरे द्वारा कहां आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, इसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी की जाएगी और न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है।
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बुलंदशहर। एक ओर जनपद के माननीय कोर्ट में तारीख पर नहीं आ रहे हैं तो दूसरी ओर गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद भी पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं, अब विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए/ एडीजे आरपी सिंह के न्यायालय ने जनपद पुलिस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एसएसपी को पत्र भेजकर खुर्जा विधायक समेत अन्य पूर्व विधायकों व अन्य के गैर जमानती वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में प्रदेशभर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। उस दौरान चुनाव आयोग ने भी प्रचार करने से लेकर प्रचार सामग्री तक की गाइडलाइन जारी कर दी थी। जिसके तहत ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करना था। लेकिन, उस दौरान जनपद की खुर्जा, शिकारपुर विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे विभिन्न उम्मीदवारों ने नियमों को ताक पर रखा था। जिसके तहत उक्त उम्मीदवारों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। उनमें से एक माननीय वर्तमान में खुर्जा विधानसभा सीट से विधायक विजेंद्र सिंह खटीक भी हैं। इसके अलावा खुर्जा से पूर्व विधायक रह चुके बंशी सिंह पहाड़िया, होराम सिंह और शिकारपुर से चुनाव लड़े बसपा की पूर्व सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय के भाई पूर्व विधायक मुकुल उपाध्याय के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई थीं। मिली जानकारी के अनुसार गत वर्ष ये सभी मामले ट्रायल पर आए थे। जिसके बाद से सभी माननीय अधिकतर तारीखों पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। अदालत ने बीते दिनों भी लगातार वारंट जारी किए गए थे। लेकिन, इसके बावजूद माननीय अदालत में हाजिर नहीं हुए और न ही इनकी गिरफ्तारी कर वारंट तामील कराए गए हैं। न्यायाधीश ने अब एसएसपी को आदेश जारी किए हैं कि वह जल्द से जल्द वर्तमान खुर्जा विधायक, पूर्व विधायक मुकुल उपाध्याय, बंशी सिंह पहाड़िया, होराम सिंह, प्रवीन, सोमवीर शर्मा, कमलेश कुमार, आनंद कुमार शुक्ला, देवेंद्र शर्मा, मुख्त्यार सिंह, हाजी मुईउद्दीन, रफीक कुरैशी, मोबिन खान, अनिल मीणा, संजय मीणा के जल्द से जल्द गैर जमानती वारंट तामील कराएं।
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विजेंद्र सिंह खटीक, खुर्जा विधायक - हमने हाईकोर्ट से पूर्व में वारंट तामील करा लिए थे। मामला जिला न्यायालय में स्थानांतरित हुआ था। एनबीडब्ल्यू जारी होने की जानकारी नहीं मिली है। यदि ऐसा है तो न्यायालय का आदेश उच्चतम है, वह मान्य होगा।
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बंशी सिंह पहाड़िया, पूर्व विधायक - तारीख लगने या फिर एनबीडब्ल्यू जारी होने की जानकारी नहीं है। कोई सूचना भी नहीं मिली थी। यदि ऐसा है तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपनी प्रार्थना करेंगे। -
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होराम सिंह, पूर्व विधायक - मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, चुनाव लड़वाया अवश्य था, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन, मेरे द्वारा कहां आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, इसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी की जाएगी और न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है।