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स्याना प्रकरण: गोकशी के आरोपी पर लगी रासुका पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
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स्याना प्रकरण: गोकशी के आरोपी पर लगी रासुका पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
स्याना। चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के गांव महाब में हुई गोकशी मामले में जेल गए एक आरोपी पर लगी रासुका की कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्टे के बाद आरोपी को पूर्ववर्ती मामले में जमानत मिलने के बाद बृहस्पतिवार देर शाम जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।
क्षेत्र के गांव महाब में गत तीन दिसंबर को हुई गोकशी की घटना के बाद चिंगरावठी पुलिस चौकी पर बड़ा बवाल हुआ था। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की व दर्जनों वाहन फूं क डाले थे। घटना की जांच एसआईटी द्वारा की गई थी। इसमें अन्य लोगों के भी नाम प्रकाश में आये थे। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गोकशों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। गोकशी की घटना में नामजद एक आरोपी महबूब चौधरी ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय के लिए विधिक कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए महबूब के ऊपर लगाई गई रासुका की कार्रवाई पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। स्टे मिलने के बाद महबूब चौधरी को बृहस्पतिवार देर शाम जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है।
कोट..
महबूब चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 30 अगस्त को सुनवाई के बाद रासुका की कार्रवाई पर स्टे दे दिया है। इसी आधार पर पूर्व में अन्य मामलों में हुई महबूब की जमानत के बाद बृहस्पतिवार देर शाम उसे जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है। - रऊफ, अधिवक्ता महबूब चौधरी, सुप्रीम कोर्ट
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स्याना। चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के गांव महाब में हुई गोकशी मामले में जेल गए एक आरोपी पर लगी रासुका की कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्टे के बाद आरोपी को पूर्ववर्ती मामले में जमानत मिलने के बाद बृहस्पतिवार देर शाम जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।
क्षेत्र के गांव महाब में गत तीन दिसंबर को हुई गोकशी की घटना के बाद चिंगरावठी पुलिस चौकी पर बड़ा बवाल हुआ था। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की व दर्जनों वाहन फूं क डाले थे। घटना की जांच एसआईटी द्वारा की गई थी। इसमें अन्य लोगों के भी नाम प्रकाश में आये थे। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गोकशों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। गोकशी की घटना में नामजद एक आरोपी महबूब चौधरी ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय के लिए विधिक कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए महबूब के ऊपर लगाई गई रासुका की कार्रवाई पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। स्टे मिलने के बाद महबूब चौधरी को बृहस्पतिवार देर शाम जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है।
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कोट..
महबूब चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 30 अगस्त को सुनवाई के बाद रासुका की कार्रवाई पर स्टे दे दिया है। इसी आधार पर पूर्व में अन्य मामलों में हुई महबूब की जमानत के बाद बृहस्पतिवार देर शाम उसे जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है। - रऊफ, अधिवक्ता महबूब चौधरी, सुप्रीम कोर्ट
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