{"_id":"60bbb7218ebc3e34ff39a14b","slug":"buladshahr-bulandshahr-news-gbd2199181177","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे खुलेंगे बाजार, शनिवार-रविवार रहेगी बंदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे खुलेंगे बाजार, शनिवार-रविवार रहेगी बंदी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार, शनिवार-रविवार रहेगी बंद
बुलंदशहर। जिले में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 600 से कम होने के बाद अब करीब 35 दिन बाद सोमवार से कर्फ्यू हट जाएगा। हालांकि, अभी भी लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
प्रदेश सरकार ने 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों को अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी की थी। एक जून को जिले में 600 से अधिक एक्टिव केस थे, जिसके चलते जिले को अनलॉक नहीं किया गया था। अब एक्टिव केसों की संख्या घटने से सोमवार को जिले के सभी बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि कोरोना कर्फ्यू की तरह ही अनलॉक के दौरान भी कोविड गाइडलाइन का पालन प्रत्येक व्यापारी और व्यक्ति को करना होगा। यदि किसी प्रतिष्ठान पर अधिक लोग एकसाथ एकत्रित पाए गए तो व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मालूम हो कि जनपद में कोरोना के केस अधिक मिलने के कारण इस सीजन में 3 मई से पहली बार दो दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा, इसके बाद धीरे-धीरे से नियमित कर दिया गया।
अनलॉक के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी, बाकी कार्यालय में अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति और रोटेशन की व्यवस्था।
- निजी कंपनियों के कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना होगा।
- औद्योगिक संस्थान, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खुलेंगे।
- बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुलेंगे।
- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में चालक समेत तीन और चार पहिया वाहनों में केवल चार लोग बैठ सकेंगे।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ एंटीजन जांच की सुविधा देनी होगी।
- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति, हाईवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे खुलेंगे।
- सब्जी मंडियां खुल सकेंगी पर घनी आबादी की मंडियां खुले स्थान पर जिला प्रशासन खुलवाएगा।
- हर सब्जी मंडी में कोरोना हेल्प डेस्क खोली जाएगी।
- कोचिंग, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, बार, शापिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं।
- माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंगों में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेश के अनुरूप होगी।
कोट्स
कोरोना के केस कम होने के बाद जनपद के बाजार सोमवार से खुल सकेंगे। इस दौरान शासन से मिले दिशा निर्देशों के तहत सभी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। महामारी से छुटकारा पाने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और नियमित रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
विज्ञापन
- रवींद्र कुमार/एडीएम प्रशासन
कोरोना कर्फ्यू खतम होने के बाद भी लोगों को नियमों का पालन करना होगा। सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मास्क नहीं लगाने और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। - संतोष कुमार सिंह, एसएसपी
विज्ञापन
बुलंदशहर। जिले में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 600 से कम होने के बाद अब करीब 35 दिन बाद सोमवार से कर्फ्यू हट जाएगा। हालांकि, अभी भी लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
प्रदेश सरकार ने 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों को अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी की थी। एक जून को जिले में 600 से अधिक एक्टिव केस थे, जिसके चलते जिले को अनलॉक नहीं किया गया था। अब एक्टिव केसों की संख्या घटने से सोमवार को जिले के सभी बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि कोरोना कर्फ्यू की तरह ही अनलॉक के दौरान भी कोविड गाइडलाइन का पालन प्रत्येक व्यापारी और व्यक्ति को करना होगा। यदि किसी प्रतिष्ठान पर अधिक लोग एकसाथ एकत्रित पाए गए तो व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मालूम हो कि जनपद में कोरोना के केस अधिक मिलने के कारण इस सीजन में 3 मई से पहली बार दो दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा, इसके बाद धीरे-धीरे से नियमित कर दिया गया।
विज्ञापन
अनलॉक के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी, बाकी कार्यालय में अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति और रोटेशन की व्यवस्था।
- निजी कंपनियों के कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना होगा।
- औद्योगिक संस्थान, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खुलेंगे।
- बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुलेंगे।
- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में चालक समेत तीन और चार पहिया वाहनों में केवल चार लोग बैठ सकेंगे।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ एंटीजन जांच की सुविधा देनी होगी।
- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति, हाईवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे खुलेंगे।
- सब्जी मंडियां खुल सकेंगी पर घनी आबादी की मंडियां खुले स्थान पर जिला प्रशासन खुलवाएगा।
- हर सब्जी मंडी में कोरोना हेल्प डेस्क खोली जाएगी।
- कोचिंग, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, बार, शापिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं।
- माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंगों में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेश के अनुरूप होगी।
कोट्स
कोरोना के केस कम होने के बाद जनपद के बाजार सोमवार से खुल सकेंगे। इस दौरान शासन से मिले दिशा निर्देशों के तहत सभी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। महामारी से छुटकारा पाने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और नियमित रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
विज्ञापन
- रवींद्र कुमार/एडीएम प्रशासन
कोरोना कर्फ्यू खतम होने के बाद भी लोगों को नियमों का पालन करना होगा। सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मास्क नहीं लगाने और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। - संतोष कुमार सिंह, एसएसपी