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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Brother in law who misdeed his sister in law got 12 years imprisonment

UP: बच्चों संग अकेली थी भाभी, देवर ने मौके का फायदा उठाकर की दरिंदगी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 12 साल की सजा

Tue, 05 Aug 2025 08:23 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, खुर्जा (बुलंदशहर)
संवाद न्यूज एजेंसी, खुर्जा (बुलंदशहर) Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 05 Aug 2025 08:23 PM IST
सार

पति के लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। इसमें पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचना के बाद आरोप पत्र पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। छह गवाह और आठ सबूतों के आधार पर  अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

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Brother in law who misdeed his sister in law got 12 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाभी से दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी देवर को खुर्जा अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। 

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थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 17 सितंबर 2021 को तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि एक दिन पहले 16 सितंबर को उनके पति होटल पर गए थे। घर में वह और बच्चे अकेले ही थे। वहीं मकान में दूसरे तल पर रहने वाला देवर संजय उनके कमरे में आ गया। आरोपी ने जबरन उनके साथ दुष्कर्म किया।

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पति के लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। इसमें पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचना के बाद आरोप पत्र पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मंगलवार को छह गवाह और आठ सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा दिलीप कुमार सचान ने अभियुक्त संजय को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा आईपीसी 376 के तहत 20 हजार और आईपीसी 506 के तहत दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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