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क्रिकेटर भुवनेश्वर के पिता को राहत, अपील खारिज

Tue, 19 Apr 2016 12:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Tue, 19 Apr 2016 12:28 PM IST
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Bhuvneshwar kumar father relief,  appeal dismissed
court - फोटो : अमर उजाला

कृषि भूमि खरीद मामले में क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को रेवेन्यू कोर्ट ने विपक्षी पार्टी की अपील  खारिज कर दी गई। इस संबंध में सोमवार को भुवनेश्वर के पिता ने  एडीएम वित्त एवं राजस्व से भी मुलाकात की। उनकी काफी देर तक बात हुई है।

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लुहारली निवासी क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता केपी सिंह ने बरारी के रणवीर सिंह से 1.464 हेक्टेयर भूमि का सौदा 66 लाख रुपये में किया था। रणवीर सिंह आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं। जिस दिन कृषि भूमि का बैनामा  होना था। उसी दिन रणवीर ने बैनामा करने से साफ इंकार कर दिया।
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इस मामले में केपी सिंह ने  रणवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 10 दिसंबर वर्ष-2015 भुवनेश्वर के पिता मामला एडीएम वित्त की कोर्ट में ले गए। एडीएम ने सबूत और गवाहों को आधार मानकर केपी सिंह के हक में फैसला सुनाकर रणवीर को बैनामा करने का आदेश दिया है।
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रणवीर ने फैसले के खिलाफ अपील की। रणवीर ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया। एडीएम वित्त आरके सिंह ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जेल प्रबंधन के अंतर्गत नियम 457-डी के क्रम में जेल अधीक्षक के सामने रणवीर को अपना पक्ष रखना होगा और जेल अधीक्षक को रणवीर का पक्ष कोर्ट में जमा कराना होगा।  

 

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