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Bulandshahar News: दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आठ वर्ष हुआ कारावास
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बुलंदशहर। दुष्कर्म के लगभग दस वर्ष पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदिलनगर निवासी अभियुक्त मुल्ला युनूस वर्ष-2014 में नगर की एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अभियुक्त ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना का मुकदमा अपहरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और पोक्सो के तहत 16 दिसंबर 2014 को नगर कोतवाली पर दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद 13 नवंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त के विरुद्ध सात गवाह पेश हुए। न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह (न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट) ने बुधवार को मुल्ला युनूस को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदिलनगर निवासी अभियुक्त मुल्ला युनूस वर्ष-2014 में नगर की एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अभियुक्त ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना का मुकदमा अपहरण, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और पोक्सो के तहत 16 दिसंबर 2014 को नगर कोतवाली पर दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद 13 नवंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियुक्त के विरुद्ध सात गवाह पेश हुए। न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह (न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट) ने बुधवार को मुल्ला युनूस को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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