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Bulandshahar News: गैर इरादतन हत्या का आरोपी दोषी करार, साढ़े छह वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 18 May 2023 01:13 AM IST
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Accused of culpable homicide not amounting to murder, sentenced to six and a half years imprisonment
बुलंदशहर। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीनगर शिवाली निवासी युवक कमल सिंह पर नवंबर 2012 में दबंग युवक सोनू ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी हायर मेडिकल सेंटर में मौत हो गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या छह विवेक कुमार प्रथम के न्यायालय ने आरोपी सोनू को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे साढ़े छह वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार मलिक ने बताया कि वादी मेघराज सिंह निवासी गांव अलीनगर थाना जहांगीराबाद ने 18 नवंबर 2012 को थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका भाई कमल सिंह गत 11 नवंबर की रात करीब आठ बजे शिवाली स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के पास मौजूद था। उसी दौरान दबंग प्रवृत्ति के आरोपी वहां आ पहुंचे और उनके भाई के साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में आरोपी उन्हें भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकी देकर भाग निकले। पीड़ित ने बताया कि उसने अपने भाई को अस्पताल पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। जहां 19 नवंबर को उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही आरोपी सोनू के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब सोनू को दोषी मानते हुए छह वर्ष छह माह का कारावास सुनाया है।
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