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Bulandshahar News: अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया आरोपी दोषी करार, न्यायालय उठने तक की सजा
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बुलंदशहर। अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। करीब 14 वर्ष पुराने इस मामले में न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि यह मामला वर्ष 2012 का है, जब सिकंदराबाद थाना पुलिस ने जेवर रोड निवासी पवन कुमार सिंह को एक तमंचा और दो कारतूस के साथ चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था।
इस संबंध में 2 जनवरी 2012 को थाना सिकंदराबाद पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसका चालान कर दिया था। अब इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय एसीजेएम-02 अविरल सिंह ने दोषी पवन कुमार को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि यह मामला वर्ष 2012 का है, जब सिकंदराबाद थाना पुलिस ने जेवर रोड निवासी पवन कुमार सिंह को एक तमंचा और दो कारतूस के साथ चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था।
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इस संबंध में 2 जनवरी 2012 को थाना सिकंदराबाद पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसका चालान कर दिया था। अब इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय एसीजेएम-02 अविरल सिंह ने दोषी पवन कुमार को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
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