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चेयरमैन ककोड़ को हाईकोर्ट से मिली राहत
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:37 PM IST
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चेयरमैन ककोड़ को हाईकोर्ट से मिली राहत
सिकंदराबाद। किशोरी से रेप में मामले में आरोपी बनाए गए चेयरमैन ककोड़ व उनके भाई को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सेशन कोर्ट ने चेयरमैन कुंवर रिजवान, और उनके भाई हिफुर्जरहमान का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। खुद को निर्दोष बताते हुए चेयरमैन ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर 30 दिन के लिए स्टेट दे दिया है। ब्यूरो
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सिकंदराबाद। किशोरी से रेप में मामले में आरोपी बनाए गए चेयरमैन ककोड़ व उनके भाई को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सेशन कोर्ट ने चेयरमैन कुंवर रिजवान, और उनके भाई हिफुर्जरहमान का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। खुद को निर्दोष बताते हुए चेयरमैन ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर 30 दिन के लिए स्टेट दे दिया है। ब्यूरो