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Bulandshahar News: राशन की दुकान पर प्राइवेट कट्टों में मिला 35 क्विंटल खाद्यान्न

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2024 10:32 PM IST
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35 quintals of food grains found in private bins at the ration shop
जहांगीराबाद के जसर दरवाजा ​स्थित राशन की दुकान। संवाद
जहांगीराबाद। राशन की दुकान से प्राइवेट कट्टों में 35 क्विंटल गेहूं और चावल बरामद किया गया है। शिकायत के आधार पर जांच के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार ने मामले में डीएम को रिपोर्ट भेजी है। राशन के कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही है।
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डीएम को शिकायत देकर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मोहल्ला जसर दरवाजा स्थित राशन डीलर पर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर डीएम ने मामले में एसडीएम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसडीएम के निर्देश पर बुधवार रात नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार, पूर्ति निरीक्षक सुयश कृष्ण व विपणन निरीक्षक गौरव कुमार की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान पाया गया कि दुकान के बराबर स्थित कमरे में 35 क्विंटल गेहूं और चावल से भरे 70 प्राइवेट कट्टे रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कमरे में कालाबाजारी के लिए खाद्यान्न रखा गया था।
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जांच में कट्टों में भरा चावल राशन का मिला। वहीं टीम की पूछताछ में राशन डीलर ने बताया कि राशन भीग गया था। जिसके चलते राशन को सुखाने के बाद उसे प्राइवेट कट्टों में भर दिया गया था।
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भीगा राशन सप्लाई का वीडियो वायरल

भीगा राशन सप्लाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी राशन लेकर कोटेदारों को सप्लाई के लिए पहुंची थी। जिसमें भीगा हुआ राशन भरा हुआ था। एक राशन डीलर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गीला अनाज डीलरों को सप्लाई किया जा रहा है। जब राशन डीलर इसे लेने से मना करते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है।


परिवहन ठेकेदार रविंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर रोक
तीन हजार क्विंटल राशन गबन के मामले में परिवहन ठेकेदार रविंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर कोर्ट से रोक लगा दी गई है। रविंद्र सिंह के अधिवक्ता अमित चौहान ने बताया कि जांच के दौरान न तो जांच टीम और न ही जांच के बाद उच्चाधिकारियों ने परिवहन ठेकेदार का पक्ष सुना था। मामले में सीधे एफआईआर कराने के बाद उन्होंने कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील दायर की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक या फिर अगली सुनवाई तक जो भी समय पहले हो, तक के लिए स्टे आदेश जारी किया है।
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