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बुलंदशहर: डंपर से बिल्डिंग मटेरियल डस्ट उतारते समय गिरा पोल, चपेट में आकर परिचालक की मौत

Sun, 18 Oct 2026 12:07 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 18 Oct 2026 12:07 PM IST
सार

संभल जनपद के सराय तरीन मोहल्ला निवासी आमिर (28 वर्ष) डंपर पर परिचालक के रूप में कार्यरत था। वह रामपुर जिले के अजीतपुर से डंपर में डस्ट भरकर स्याना आया था। रविवार दोपहर वैरा रोड स्थित एक कॉलोनी में डंपर से डस्ट उतारी जा रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली का पोल गिर गया।

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28-year-old man dies after a pole falls in Syana, Bulandshahr
घटना स्थल पर लोगों की भीड़ और पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वैरा रोड स्थित कॉलोनी में रविवार को डंपर से डस्ट उतारते समय अचानक पोल गिरने से उसकी चपेट में आकर 28 वर्षीय परिचालक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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जानकारी के अनुसार, संभल जनपद के सराय तरीन मोहल्ला निवासी आमिर (28 वर्ष) डंपर पर परिचालक के रूप में कार्यरत था। वह रामपुर जिले के अजीतपुर से डंपर में डस्ट भरकर स्याना आया था। रविवार दोपहर वैरा रोड स्थित एक कॉलोनी में डंपर से डस्ट उतारी जा रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली का पोल गिर गया और आमिर उसकी चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल होने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी रामनारायण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई है।
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कोतवाली प्रभारी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। डंपर चालक से पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

पुलिस की भूमिका जांच के दायरे में
कौशांबी क्षेत्र में हुक्का बार मिलने के बाद डीसीपी ने जांच के आदेश दिए हैं। बीट सिपाही से लेकर चौकी इंचार्ज और थाना पुलिस तक की भूमिका जांची जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद हुक्का बार कैसे चल रहे थे। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।


हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 29 सितंबर 2026 को हुक्का बार चलाने की अनुमति संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को हुक्का नहीं दिया जा सकता। हुक्का बार चलाना सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत प्रतिबंधित है। कौशांबी क्षेत्र पहले भी हुक्का बार और स्पा सेंटरों के लिए चर्चा में रहा है।

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