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जिलेभर में लागू हुई धारा-144, पुलिस का कड़ा रहेगा पहरा
Updated Mon, 05 Nov 2018 11:18 PM IST
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जिलेभर में लागू हुई धारा-144, पुलिस का कड़ा रहेगा पहरा
बुलंदशहर। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलेभर में धारा-144 लागू कर दी गई है। क्रिसमस पर्व तक जिलेभर में पुलिस का पहरा कड़ा रहने वाला है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि सात नवंबर को दीपावली, आठ नवंबर को गोवर्धन, नौ नवंबर को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा 13 नवंबर को छठ पूजा, 16 नवंबर को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 18 नवंबर को यूपी टीईटी की परीक्षा, 21 नवंबर को ईद, 23 नवंबर को गुरू नानक जयंती, 24 नवंबर को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती व 25 दिसंबर को क्रिसमिस डे मनाया जाएगा। त्योहार, परीक्षा व सभी अन्य कार्यक्रम जिलभर में शांतिपूर्ण ढंग से हों, इसके लिए जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति असलाह व कोई भी आगभनेय अस्त्र लेकर नहीं चलेगा। किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर आदि एकत्रित नहीं किए जाएंगे। पांच या उससे अधिक लोग एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होेंगे। अफवाहें फैलाने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति पटाखे बिक्री नहीं किए जाएंगे, अधिक तीव्रता वाले पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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बुलंदशहर। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलेभर में धारा-144 लागू कर दी गई है। क्रिसमस पर्व तक जिलेभर में पुलिस का पहरा कड़ा रहने वाला है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि सात नवंबर को दीपावली, आठ नवंबर को गोवर्धन, नौ नवंबर को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा 13 नवंबर को छठ पूजा, 16 नवंबर को वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 18 नवंबर को यूपी टीईटी की परीक्षा, 21 नवंबर को ईद, 23 नवंबर को गुरू नानक जयंती, 24 नवंबर को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती व 25 दिसंबर को क्रिसमिस डे मनाया जाएगा। त्योहार, परीक्षा व सभी अन्य कार्यक्रम जिलभर में शांतिपूर्ण ढंग से हों, इसके लिए जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति असलाह व कोई भी आगभनेय अस्त्र लेकर नहीं चलेगा। किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर आदि एकत्रित नहीं किए जाएंगे। पांच या उससे अधिक लोग एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होेंगे। अफवाहें फैलाने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति पटाखे बिक्री नहीं किए जाएंगे, अधिक तीव्रता वाले पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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