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पराली जलाने पर 14 किसानों को नोटिस जारी
Updated Tue, 23 Oct 2018 12:11 AM IST
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पराली जलाने पर 14 किसानों को नोटिस जारी
शिकारपुर। धान की फ सल के उपरांत पराली जलाने पर अहमदगढ़ के 14 किसानों नोटिस जारी किए गए हैं। सुनवाई के बाद तहसीलदार द्वारा जुमार्ना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए फसल के अवशेष जलाने को प्रतिबंधित करते जुर्माने की राशि निर्धारित कर दी है। उसके बावजूद किसान धान की पराली जला रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी हल्का लेखपालों को इस पर कड़ी नजर बनाये रखने के निर्देश दिए गये थे। अहमदगढ़ गांव के हल्का लेखपाल जयवीर सिंह द्वारा गांव के 14 किसानों द्वारा धान की पराली जलाने के संबंध में प्रारूप टी-20 पर सूचना दी गई थी। तहसीलदार हीरालाल सैनी ने बताया अहमदगढ़ निवासी महीपाल, विजयपाल व धर्मपाल पुत्रगण महेश, भूदेव पुत्र निहाल सिंह, हाफिज अख्तर पुत्र हमीद खां, इस्ताक अली, अख्तर, अफसर व सादिक अली पुत्रगण शिब्बू खां, नत्थी पुत्र सुम्मेर, रानी पत्नी गजराज, लक्ष्मण पुत्र ननुआ, खूबकरन पुत्र महेंद्र निवासीगण गांव अहमदगढ़ और जुम्मे खां पुत्र महमूद खां निवासी नगला छीतर तहसील जेवर जिला गौतमबुद्ध नगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सुनवाई के उपरांत नियमानुसार अर्थ दंड आरोपित किया जाएगा।
अर्थदंड का मानक
2 एकड़ तक 2500 रुपये
2 से 5 एकड़ तक पांच हजार रुपये
5 एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये
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शिकारपुर। धान की फ सल के उपरांत पराली जलाने पर अहमदगढ़ के 14 किसानों नोटिस जारी किए गए हैं। सुनवाई के बाद तहसीलदार द्वारा जुमार्ना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए फसल के अवशेष जलाने को प्रतिबंधित करते जुर्माने की राशि निर्धारित कर दी है। उसके बावजूद किसान धान की पराली जला रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी हल्का लेखपालों को इस पर कड़ी नजर बनाये रखने के निर्देश दिए गये थे। अहमदगढ़ गांव के हल्का लेखपाल जयवीर सिंह द्वारा गांव के 14 किसानों द्वारा धान की पराली जलाने के संबंध में प्रारूप टी-20 पर सूचना दी गई थी। तहसीलदार हीरालाल सैनी ने बताया अहमदगढ़ निवासी महीपाल, विजयपाल व धर्मपाल पुत्रगण महेश, भूदेव पुत्र निहाल सिंह, हाफिज अख्तर पुत्र हमीद खां, इस्ताक अली, अख्तर, अफसर व सादिक अली पुत्रगण शिब्बू खां, नत्थी पुत्र सुम्मेर, रानी पत्नी गजराज, लक्ष्मण पुत्र ननुआ, खूबकरन पुत्र महेंद्र निवासीगण गांव अहमदगढ़ और जुम्मे खां पुत्र महमूद खां निवासी नगला छीतर तहसील जेवर जिला गौतमबुद्ध नगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सुनवाई के उपरांत नियमानुसार अर्थ दंड आरोपित किया जाएगा।
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2 एकड़ तक 2500 रुपये
2 से 5 एकड़ तक पांच हजार रुपये
5 एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये