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अब अनपढ़ नहीं चला सकेंगे हैवी वाहन
Updated Sun, 29 Jul 2018 11:31 PM IST
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अब अनपढ़ नहीं चला सकेंगे हैवी वाहन
- कक्षा आठ की मार्कशीट के बिना नहीं बनेगा लाइसेंस
- फिलहाल हैवी लाइसेंस पर लागू हुआ आदेश, लाइट वाहनों पर लागू करने को चल रहा विचार
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब बिना पढ़े-लिखे लोग हैवी वाहन चलाने से वंचित रह सकते हैं। विभाग अब कक्षा आठ पास करने वाले लोगों को ही हैवी लाइसेंस जारी करेगा। इसके पीछे विभाग का तर्क है कि भारी वाहन चालकों को हाइवे व अन्य मार्गों पर लिखे नियम या अन्य जानकारियों को पढ़ना आना ही चाहिए, जिससे वह उनका पालन कर सकें।
वाहन चलाने के लिए लोगों को लाइसेंस लेने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में अब तक आधार कार्ड नंबर और फोटो के अलावा आयु प्रमाण पत्र का एक अन्य प्रमाणपत्र लगता था। लेकिन अब विभाग में हैवी लाइसेंस आवेदन में कम से कम कक्षा आठ की मार्कशीट लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके बिना लाइसेंस आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। जो भी आनलाइन आवेदन इसके बिना आएंगे उन्हें विभागीय अधिकारी रद्द कर देंगे। अफसरों का कहना है कि जो भी व्यक्ति हैवी वाहन लेकर हाईवे पर चलता है उसे मार्ग पर लिखे विभागीय नियम, मानक व हाईवे पर चलने की अन्य जानकारियों को पढ़ना आना चाहिए। जिससे वह नियमों का पालन कर सकें। किसी भी प्रकार की अनियमितता न करें, जिससे उसे या अन्य वाहनों को कोई नुकसान पहुंचे। हैवी वाहन चालक हाईवे पर चलते समय खुद को बचाने के साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। ऐसा तभी हो सकेगा जब चालक को इसका ज्ञान होगा। एआरटीओ प्रशासन मुहम्मद कय्यूम ने बताया कि अभी यह नियम हैवी लाइसेंसों के आवेदन करने वालों पर लागू किया गया है। आगे लाइट मोटर वाहनों पर भी इस नियम को लागू करने पर विचार चल रहा है। बताया कि अभी आवेदकों से मार्कशीट न होने पर शपथपत्र लेकर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
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- कक्षा आठ की मार्कशीट के बिना नहीं बनेगा लाइसेंस
- फिलहाल हैवी लाइसेंस पर लागू हुआ आदेश, लाइट वाहनों पर लागू करने को चल रहा विचार
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब बिना पढ़े-लिखे लोग हैवी वाहन चलाने से वंचित रह सकते हैं। विभाग अब कक्षा आठ पास करने वाले लोगों को ही हैवी लाइसेंस जारी करेगा। इसके पीछे विभाग का तर्क है कि भारी वाहन चालकों को हाइवे व अन्य मार्गों पर लिखे नियम या अन्य जानकारियों को पढ़ना आना ही चाहिए, जिससे वह उनका पालन कर सकें।
वाहन चलाने के लिए लोगों को लाइसेंस लेने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में अब तक आधार कार्ड नंबर और फोटो के अलावा आयु प्रमाण पत्र का एक अन्य प्रमाणपत्र लगता था। लेकिन अब विभाग में हैवी लाइसेंस आवेदन में कम से कम कक्षा आठ की मार्कशीट लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके बिना लाइसेंस आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। जो भी आनलाइन आवेदन इसके बिना आएंगे उन्हें विभागीय अधिकारी रद्द कर देंगे। अफसरों का कहना है कि जो भी व्यक्ति हैवी वाहन लेकर हाईवे पर चलता है उसे मार्ग पर लिखे विभागीय नियम, मानक व हाईवे पर चलने की अन्य जानकारियों को पढ़ना आना चाहिए। जिससे वह नियमों का पालन कर सकें। किसी भी प्रकार की अनियमितता न करें, जिससे उसे या अन्य वाहनों को कोई नुकसान पहुंचे। हैवी वाहन चालक हाईवे पर चलते समय खुद को बचाने के साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। ऐसा तभी हो सकेगा जब चालक को इसका ज्ञान होगा। एआरटीओ प्रशासन मुहम्मद कय्यूम ने बताया कि अभी यह नियम हैवी लाइसेंसों के आवेदन करने वालों पर लागू किया गया है। आगे लाइट मोटर वाहनों पर भी इस नियम को लागू करने पर विचार चल रहा है। बताया कि अभी आवेदकों से मार्कशीट न होने पर शपथपत्र लेकर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
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